प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) - Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | Current Affairs | Vision IAS

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प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)

अद्यतन: 28 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
लाभार्थी: Farmers

अवलोकन

इसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है।

स्मरणीय तथ्य

  • प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। 
  • उद्देश्य: लघु और सीमांत किसानों (SMF) की वृद्धावस्था में सुरक्षा करना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।  
  • अपेक्षित लाभार्थी: 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान (SMF) जो 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामी हैं।
  • पेंशन निधि प्रबंधक: जीवन बीमा निगम (LIC) 

अन्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है।

प्रमुख विशेषताएं 

  • लाभ 
    • आश्वासित पेंशन: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000  रुपये प्रतिमाह पेंशन। 
  • स्वैच्छिक और अंशदायी 
    • मासिक अंशदान: योजना में प्रवेश की आयु के आधार पर 55  से 200 रुपये के बीच पेंशन निधि में अंशदान करना होगा।
    • समान/ बराबर अंशदान: केंद्र सरकार अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर ही योगदान करेगी।
  • पारिवारिक पेंशन
    • किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, मृतक का/की पति/पत्नी को पेंशन की 50 प्रतिशत राशि का पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा।
  • दिव्यांगता के लिए प्रावधान
    • यदि अंशदान करने वाला 60  वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दिव्यांग हो जाता है।
  • पति या पत्नी बाद में इस योजना को जारी रखने का/ की हकदार होगा/ होगी।
  • पति या पत्नी बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज (जो भी अधिक हो) के साथ अंशदाता के अंशदान के हिस्से के साथ योजना से बाहर निकल सकता/ सकती है।
  • योजना से बाहर निकलने के प्रावधान
    • समय से पूर्व निकास
      • योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष के भीतर बाहर निकलना: अंशदाता को बचत बैंक ब्याज दर के साथ अंशदान का हिस्सा मिलेगा।
    • शामिल होने की तिथि से 10  वर्षों के बाद, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने पर: अंशदाता को बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज (जो भी अधिक हो) के साथ अंशदान का हिस्सा मिलेगा।