महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्री (KSMs), औषधि मध्यवर्ती (DIs) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना - Ministry of Chemicals & Fertilizers | Current Affairs | Vision IAS

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महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्री (KSMs), औषधि मध्यवर्ती (DIs) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना

अद्यतन: 28 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Chemicals & Fertilizers
लाभार्थी: Miscellaneous

अवलोकन

केएसएम, डीआई और एपीआई के लिए पीएलआई योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल (2020-21 से 2029-30) है, जिसका प्रबंधन आईएफसीआई द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, आयात को कम करने और महत्वपूर्ण दवा सामग्रियों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

स्मरणीय तथ्य 

  • योजना का प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। 
  • लक्ष्य: आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण KSMs/ DIs/ APIs के आयात पर निर्भरता को कम करना। 
  • परियोजना प्रबंधन एजेंसी: भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) लिमिटेड।  
  • अवधि: वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2029-30 तक

अन्य उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मुख्य आरंभिक सामग्री (KSMs)/ औषधि मध्यवर्ती (Drug Intermediates) और सक्रिय औषध  सामग्री (APIs) में अधिक निवेश आकर्षित कर इनके घरेलू विनिर्माण / उत्पादन को बढ़ावा देना है। 

प्रमुख विशेषताएं

  • बल्क ड्रग या API: एक बल्क ड्रग या API  किसी औषध उत्पाद में ऐसा रासायनिक अणु होता है, जो उत्पाद में दावा किए जाने वाले चिकित्सीय प्रभाव पैदा करता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन।
    • भारत बल्क ड्रग्स के कुल आयात का लगभग 70% चीन से आयात करता है।
  • विषय क्षेत्र: चार अलग-अलग लक्षित क्षेत्रों में 90% के न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन के साथ ग्रीन फील्ड संयंत्रों की स्थापना करना।
  • पात्र  निवेश: नया संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, अनुसंधान और विकास (R&D), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT), उत्पाद पंजीकरण, भवन का निर्माण पर किया गया व्यय।
  • उत्पाद श्रेणियां: चार श्रेणियों में 41 उत्पाद, जो सभी चिन्हित 53 APIs को कवर करते हैं।
  • वित्तीय प्रोत्साहन
    • आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) में वृद्धिशील बिक्री पर प्रदान किया जाता है। 
    • प्रोत्साहन भुगतान की अवधि: अधिकतम 6 वर्ष तक।
    • प्रोत्साहन की दर:
      • किण्वन आधारित उत्पादों के लिए: प्रारंभ में 20% और क्रमिक रूप से 5% तक कम कर दी जाएगी। 
  • रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पादों के लिए: 10% तक।