प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) योजना - Ministry of Chemicals & Fertilizers | Current Affairs | Vision IAS

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प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) योजना

अद्यतन: 28 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Chemicals & Fertilizers
लाभार्थी: Miscellaneous

अवलोकन

पीएमबीजेपी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है जो पीएमबीजेपी केंद्रों के माध्यम से सस्ती गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराती है, जिसका उद्देश्य उपचार लागत को कम करना, जागरूकता बढ़ाना और रोजगार पैदा करना है।

स्मरणीय तथ्य:

  • योजना के उद्देश्य: आम नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना। 
  • योजना का प्रकार: यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। 
  • खुदरा बिक्री केंद्र: PMBJAK नामक समर्पित दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। 

अन्य उद्देश्य

  • गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना, ताकि दवाओं पर होने वाले अपनी जेब से होने वाले व्यय को कम किया जा सके। इस प्रकार प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को भी कम किया जा सकेगा।
  • शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना, ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने।
  • प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) केंद्र स्थापित करके तथा व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • पृष्ठभूमि: वर्ष 2015 में, 'जन औषधि योजना' को 'प्रधान मंत्री जन औषधि योजना' (PMJAY) के रूप में बदल दिया गया था। इसे 2016 में फिर से PMBJP का नाम दे दिया गया था।
  • PMBJP के तहत आने वाले उत्पाद
  • इसमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं-
    • रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विविध आयुर्वेदिक उत्पाद; तथा 
    • सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों (जैसे- कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंटी-एलर्जिक आदि) को कवर करने वाली दवाइयां और शल्य चिकित्सा उपकरण।
  • PMBI: इसे फार्मा क्षेत्रक के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वतंत्र सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है।
  • गुणवत्ता सुनिश्चित करना:
    • दवाएं केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (WHO-GMP),  भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)  तथा CE प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं।
    • दवाओं को 'नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज' (NABL) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
    • उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की परख और घुलनशीलता आदि के संदर्भ में लोकप्रिय ब्रांडेड दवाओं के साथ नियमित रूप से तुलना की जाती है।
    • SAP आधारित इन्वेंट्री प्रबंधन और पूर्वानुमान प्रणाली।
    • दवाओं की आपूर्ति में विफलता के लिए विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ निर्माताओं को ब्लैकलिस्ट करने/ प्रतिबंधित करने की प्रणाली अपनाई जाती है। साथ ही, देरी से डिलीवरी के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलें

  • जन औषधि 'सुविधा' सैनिटरी नैपकिन: सैनिटरी नैपकिन 1 रुपया प्रति पैड की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य "स्वच्छ भारत और हरित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि ये पैड ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के हानिकारक नहीं होते हैं। 
  • जन औषधि सुगम ऐप: यह गूगल मैप के जरिए आस-पास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने, उपलब्ध जन औषधि जेनेरिक दवाओं का पता लगाने आदि की सुविधा प्रदान करता है।