निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों की छूट देने की योजना - Ministry of Commerce & Industry | Current Affairs | Vision IAS

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निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों की छूट देने की योजना

अद्यतन: 27 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Commerce & Industry
लाभार्थी: Miscellaneous

अवलोकन

RoDTEP योजना निर्यातकों को कोयला उपकर और मंडी कर जैसे बिना छूट वाले करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करती है, जिससे शून्य-रेटेड निर्यात सुनिश्चित होता है। यह भारतीय निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पहले की MEIS और RoSCTL योजनाओं का स्थान लेती है।

उद्देश्य: निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए अलग-अलग करों तथा शुल्कों यथा- स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि की क्षतिपूर्ति करना। ज्ञातव्य है कि इन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत कोई छूट/ रियायत या प्रतिदाय (Refund) प्रदान नहीं किया जा रहा है।

  • यह निर्यात की शून्य रेटिंग सुनिश्चित करता है अर्थात करों तथा शुल्कों का निर्यात नहीं किया जा सकता।
  • पूर्ववर्ती दो योजनाओं का प्रतिस्थापन 
  • भारत से पण्य निर्यात योजना (MEIS); तथा
  • राज्य और केंद्रीय उद्ग्रहण एवं करों से छूट (RoSCTL) करती है।
  • MEIS के तहत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए निर्यात सब्सिडी प्रदान करना, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन है।
  • RoSCTL को राज्य और केंद्र द्वारा लागू उन शुल्कों एवं करों के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिनका प्रतिदाय/ रिफंड वस्तु और सेवा कर के माध्यम से नहीं होता है।