राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
अद्यतन: 26 Nov 2025अवलोकन
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाली दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए “पात्र परिवारों” के संबंधित व्यक्तियों को कानूनी अधिकार प्रदान करना। सब्सिडी वाली दरों यानी सब्सिडीकृत मूल्य को ही केंद्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है।
स्मरणीय तथ्य:
- उद्देश्य: मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना।
- प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना।
- कवरेज: देश की आबादी का 67% (ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50%) कवर किया जाएगा।
- परिवार की पहचान: वित्त वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS)-परिवार द्वारा उपभोग के सर्वेक्षण संबंधी डेटा के आधार पर।
अन्य उद्देश्य
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाली दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए "पात्र परिवारों" के संबंधित व्यक्तियों को कानूनी अधिकार प्रदान करना। सब्सिडी वाली दरों यानी सब्सिडीकृत मूल्य को ही केंद्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है।
प्रमुख विशेषताएं

- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवार को चीनी सब्सिडी
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवार (सबसे गरीब परिवार) प्रति माह प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, AAY परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से प्रति परिवार प्रति माह एक किलोग्राम चीनी भी प्राप्त होती है।
- केन्द्र सरकार योजना के भागीदार राज्यों के AAY परिवारों को चीनी के लिए 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह की सब्सिडी देती है।
- हाल ही में, सरकार ने AAY परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
- संघीय सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी:
- केंद्र की जिम्मेदारी: खाद्यान्न का आवंटन और परिवहन करना तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना।
- राज्य की जिम्मेदारी: प्रभावी कार्यान्वयन जैसे- पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना आदि।
- अन्य विशेषताएं
- ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधाएं
- राइस फोर्टीफिकेशन
- आपूर्ति श्रृंखला का स्वचालन
- आधार से जोड़ना
प्रमुख पहलें
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): लगभग 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों (अर्थात, AAY परिवारों और PHH लाभार्थियों) को पांच साल की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
- प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम. पोषण) (पहले इसका नाम मध्यान्ह भोजन योजना था): इसे 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है।
- लाभार्थी:
- प्री-स्कूल या बाल वाटिका के बच्चे (कक्षा I से पहले) तथा
- कक्षा I से VIII तक के बच्चे।
- नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
- लाभार्थी:
- सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0)
- उद्देश्य: बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं के लिए कुपोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करना।
- लाभार्थी: बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना की लाभार्थी हैं।
- योजना की अवधि: वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।
- नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD)
- नोट: इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हेडिंग के अंतर्गत विस्तार से कवर किया गया है।
- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के लिए एक सशर्त नकद अंतरण योजना है।

- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना: NFSA के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना।
- प्रवासी लाभार्थी, NFSA के तहत जारी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण के जरिए लाभ उठाया जा सकता है।