आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) - Ministry of Health & Family Welfare | Current Affairs | Vision IAS

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आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

अद्यतन: 27 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Health & Family Welfare
लाभार्थी: Poor People

अवलोकन

लोगों का कल्याण करना तथा समुदाय के निकट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वितरण करना।

स्मरणीय तथ्य

  • योजना का उद्देश्य: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के दृष्टिकोण को साकार करना।
  • योजना का प्रकार: यह केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • लक्ष्य: 12 करोड़ परिवार
  • घटकः आयुष्मान आरोग्य मंदिर; प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

अन्य उद्देश्य 

  • प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (रोकथाम, सहायता और एम्बुलेटरी देखभाल को कवर करते हुए) में व्याप्त समस्याओं का समाधान करना।
  • अस्पताल में दुर्घटना संबंधी घटनाओं के कारण गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

  • पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था।
  • लाभ: अंत में इन्फोग्राफिक देखें।
  • आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पहले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र)
    • व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करने हेतु 1,50,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (HWCs)  सृजित किए जाएंगे। ये सार्वभौमिक हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क हैं। 
    • फोकस: लोगों का कल्याण करना तथा समुदाय के निकट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वितरण करना। 
    • वित्त पोषण: इसका वित्त पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से किया जाएगा।

  • प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
    • पृष्ठभूमि: पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) का नाम परिवर्तित कर PM-JAY  कर दिया गया है।  प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
    • लाभार्थी: 
      • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के माध्यम से की जाएगी।
      • इसके अलावा, वे परिवार भी शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन वे सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) का हिस्सा नहीं बने थे।
      • 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक।
  • कार्यान्वयन की 3 विधियां/ तरीके  
    • बीमा: राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) पॉलिसी अवधि के लिए प्रत्येक पात्र परिवार के लिए बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करती है। 
    • आश्वासन/ विश्वास: SHA सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति करता है।
    • मिश्रण: उपर्युक्त दो का मिश्रण।
  • कार्यान्वयन एजेंसियां:
    • राष्ट्रीय स्तर पर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)  एक स्वायत्त निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करते हैं।
    • राज्य स्तर पर: राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA)।
    • जिला स्तर पर: जिला कार्यान्वयन इकाई (DIU), जिसकी अध्यक्षता जिले के DC/ DM/ कलेक्टर द्वारा की जाती है।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही:
    • लाभार्थियों के सत्यापन के 4 तरीके हैं- आधार आधारित e-KYC, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरे का प्रमाणीकरण।
    • NHA द्वारा जारी की गई व्हिसल ब्लोअर नीति।
    • राज्य में औचक निरीक्षण करने, जुर्माना लगाने, पैनल से हटाने आदि के लिए एंटी-फ्रॉड सेल।
  • प्रमुख पहलें  
    • आयुष्मान भव अभियान: भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए प्रत्येक गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार करना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे न छूटे। इसका उद्देश्य निम्नलिखित तीन घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज को सुनिश्चित करना है:
      • आयुष्मान आपके द्वार 3.0, 
      • आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) पर आयुष्मान मेले और
      • प्रत्येक गांव और पंचायत में आयुष्मान सभा।