प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना
अद्यतन: 27 Nov 2025अवलोकन
पीएम स्वनिधि योजना शहरी और अर्ध-शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसायों को फिर से शुरू करने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण (किस्तों में 50,000 रुपये तक) प्रदान करती है, जिसे केंद्रीय क्षेत्र ढांचे के तहत सिडबी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
स्मरणीय तथ्य
- योजना का उद्देश्य : स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर कोलैटरल मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना ताकि वे अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें।
- योजना का प्रकार: यह 'केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना' है।
- योजना के लाभार्थी: शहरी क्षेत्रों और आस-पास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स / हॉकर्स।
- कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।
अन्य उद्देश्य
- इसके तहत बिना कुछ गारंटी रखे (कोलैटरल फ्री) 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी (Working capital) के रूप में ऋण दिया जाता है। इस ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर ऋण की दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये तथा तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये के ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।
- ऋण के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन-देन करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना।
मुख्य विशेषताएं
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