प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना - Ministry of Housing And Urban Affairs | Current Affairs | Vision IAS

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प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना

अद्यतन: 27 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Housing And Urban Affairs
लाभार्थी: Poor People, Urban Households

अवलोकन

पीएम स्वनिधि योजना शहरी और अर्ध-शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसायों को फिर से शुरू करने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण (किस्तों में 50,000 रुपये तक) प्रदान करती है, जिसे केंद्रीय क्षेत्र ढांचे के तहत सिडबी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

स्मरणीय तथ्य

  • योजना का उद्देश्य : स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर कोलैटरल मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना ताकि वे अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें।
  • योजना का प्रकार: यह 'केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना' है।
  • योजना के लाभार्थी: शहरी क्षेत्रों और आस-पास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स / हॉकर्स।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।

अन्य उद्देश्य

  • इसके तहत बिना कुछ गारंटी रखे (कोलैटरल फ्री) 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी (Working capital) के रूप में ऋण दिया जाता है। इस ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर ऋण की दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये तथा तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये के ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।
  • ऋण के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन-देन करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना

मुख्य विशेषताएं 

  • पृष्ठभूमि: इसे 2020 में शुरू किया गया था। इसके तहत कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
  • लाभार्थियों की पहचान: राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने और नए आवेदन (लाभार्थी) जुटाने के लिए जिम्मेदार हैं। 
  • योजना हेतु पात्र वेंडर्स की पहचान के लिए मानदंड: 
  • शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग सर्टिफिकेट/ पहचान-पत्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स। 
  • ऐसे वेंडर्स, जिन्हे सर्वेक्षण में चिन्हित किया गया है, परंतु उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है।
  • ऐसे वेंडर्स, जिनका नाम ULBs द्वारा किए गए सर्वेक्षण की सूची में नहीं है या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग कार्य शुरू किया है। ऐसे वेंडर्स को ULBs/  टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा इसके प्रमाण के रूप में अनुशंसा-पत्र (LoR)जारी किया गया हो।
  • ऐसे वेंडर्स जो आस-पास के विकास क्षेत्र/ पेरी-अर्बन/ ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडिंग कार्य करते हैं और ULBs की भौगोलिक सीमा में आते हैं तथा उन्हें ULB/ TVC द्वारा इस आशय हेतु अनुशंसा-पत्र जारी किया गया है।
  • योजना के लिए पात्र राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश: यह योजना केवल उन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों को अधिसूचित किया है। 
  • क्रेडिट गारंटी: इस योजना में स्वीकृत ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर का प्रावधान किया गया है। इसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) द्वारा प्रशासित किया जाता है।