आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY) - Ministry of Labour & Employment | Current Affairs | Vision IAS

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आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY)

अद्यतन: 27 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Labour & Employment
लाभार्थी: Miscellaneous

अवलोकन

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से ईपीएफ अंशदान सहायता प्रदान करके कोविड-19 के बाद औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार सृजित करने और श्रमिकों को पुनः रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

स्मरणीय तथ्य

  • योजना का उद्देश्य: कोविड-19 के बाद औपचारिक क्षेत्रक में नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
  • योजना का प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। 
  • योजना के लाभ: केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान देकर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

अन्य उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और कोविड-19 महामारी के कारण नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने के लिए EPFO में पंजीकृत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है।  

प्रमुख विशेषताएं 

  • पृष्ठभूमि: ABRY की शुरुआत आर्थिक प्रोत्साहन के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के एक भाग के रूप में की गई थी।
  • पात्रता: इसका लाभ कुछ विशिष्ट शर्तें पूर्ण करने पर EPFO के तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठानों और उनके नए कर्मचारियों को दिया जाता है। नए कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक हैं- 
    • कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह से कम हो;
    • वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर, 2020 और 30 जून, 2021 के बीच हुई हो, या
    • वे कर्मचारी जो 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी से वंचित हो गए थे।
  • लाभ: निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के लिए केंद्र सरकार  EPF में अंशदान करती है:
  • 1,000 तक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: ऐसे प्रतिष्ठानों के मामले में केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत तक तथा नियोक्ता के योगदान के 12 प्रतिशत (कुल 24 प्रतिशत) तक अंशदान करेगी।
  • 1,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: ऐसे प्रतिष्ठानों के मामले में केंद्र सरकार केवल कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत तक का अंशदान करेगी।
  • आधार से जुड़ा UAN: नए कर्मचारी के पास आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए।
    • भुगतान सीधे पात्र कर्मचारियों के UAN में किया जाएगा। UAN  को EPFO सृजित करता है। 
  • लाभ की अवधि: लाभ नए कर्मचारी के पंजीकरण की तारीख से 24 महीनों के लिए देय होगा। इसकी समय सीमा मार्च 2024 है।
  • इस योजना के लिए अपात्र लाभार्थी: यदि नए कर्मचारी पहले से ही निम्नलिखित योजनाओं में पंजीकृत लाभार्थी हैं, तो उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा-
    • प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY); तथा 
    • प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)।
  • जवाबदेही: EPFO द्वारा योजना के बंद होने के तीन महीने के भीतर इसका थर्ड पार्टी से मूल्यांकन करवाया जाएगा।