राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) योजना - Ministry of Labour & Employment | Current Affairs | Vision IAS

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राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) योजना

अद्यतन: 28 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Labour & Employment
लाभार्थी: Child

अवलोकन

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और निगरानी के माध्यम से बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना है, जिसे जिला परियोजना समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और प्रभावी प्रवर्तन के लिए पेंसिल पोर्टल द्वारा समर्थित किया जाता है।

स्मरणीय तथ्य

  • योजना का प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
  • उद्देश्य: बाल श्रमिकों का पुनर्वास।
  • लक्षित समूह: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 18 वर्ष से कम आयु के किशोर।
  • कार्यान्वयनजिला परियोजना समितियों (DPS) के माध्यम से।

अन्य उद्देश्य: बाल श्रम के सभी रूपों को खत्म करना। बाल श्रम निगरानी, ​​ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने और उनके बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए।

मुख्य विशेषताएं

  • पृष्ठभूमि: वर्ष 2021 से NCLP योजना का विलय समग्र शिक्षा अभियान (SSA) योजना में कर दिया गया था। (नोट: SSA योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट देखिए।)
  • पुनर्वास: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से बच्चों को कम-से-कम तीन महीने के लिए मॉड्यूलर आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।
  • जिला परियोजना समितियां (District Project Societies: DPS)
    • कलेक्टर/जिलाधिकारी के अधीन स्थापित।
    • ये समितियां खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रमों में कार्य करने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करती हैं।
  • इसके साथ ही, ये परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं।
  • पेंसिल (PENCiL)  पोर्टल: पारदर्शिता के साथ कार्य का समय पर निपटान सुनिश्चित करने हेतु बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) को सफल बनाने के लिए पेंसिल (PENCiL)  (शून्य बाल श्रम के लिए प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

संबंधित जानकारी

  • भारत ने ILO के बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के कन्वेंशन 182 और रोजगार की न्यूनतम आयु के कन्वेंशन 138 की पुष्टि की है।
  • बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 बच्चों (14 वर्ष से कम आयु) को सभी व्यवसायों में और किशोरों (18 वर्ष से कम आयु) को खतरनाक व्यवसायों में संलग्न करने पर रोक लगाता है।