Parathhanamatara Khanaja Kashhatara Kalyanae Yajana Pmkkky | Current Affairs | Vision IAS

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

अद्यतन: 25 Nov 2025
मंत्रालय: Ministry of Mines
लाभार्थी: Poor People

अवलोकन

खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करना तथा राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं को सहायता पहुंचाना।

स्मरणीय तथ्य 

  • योजना का उद्देश्य: सभी जिला खनिज फाउंडेशनों (DMFs) द्वारा विकास कार्यक्रम के लिए कुछ न्यूनतम प्रावधान सुनिश्चित करना।
  • कानूनी मान्यता: केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) यानी MMDR अधिनियम, 1957 के तहत 2015 में इस योजना को शुरू किया था।
  • लाभार्थी: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र।
  • जवाबदेही: DMFs के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा की जाती है।

अन्य उद्देश्य 

  • खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करना तथा राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं को सहायता पहुंचाना।
  • खनन वाले जिलों में पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर खनन के दौरान एवं उसके बाद पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम/ कम करना। 
  • खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

  • जिला खनिज फाउंडेशन (DMF): DMF वस्तुतः MMDR अधिनियम, 1957 के तहत खनन से प्रभावित सभी जिलों में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है।
    • DMF की गवर्निंग काउंसिल और प्रबंध समिति का अध्यक्ष: जिले का जिला मजिस्ट्रेट/ डिप्टी कमिश्नर/ कलेक्टर।
      • मौजूदा खनन कंपनियों को रॉयल्टी का 30% और जो कंपनियां नीलामी के जरिए खदानें प्राप्त करती हैं, उन्हें रॉयल्टी का 10% (दी गई खनन पट्टे की तारीख के आधार पर) योगदान करना आवश्यक है। यह रॉयल्टी खनन कंपनियों की ओर से राज्य सरकारों को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी से अलग होती है। 
  • प्रभावित क्षेत्र: DMF को खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों की एक अपडेटड सूची तैयार कर उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
    • प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र: राज्य सरकार खदान या खदानों के क्लस्टर (लघु खनिजों के अलावा) से 15 कि.मी. के दायरे वाले क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है। 
    • अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र: राज्य सरकार खदान या खदानों के क्लस्टर (लघु खनिजों के अलावा) के निकट के क्षेत्र (25 कि.मी. से ज्यादा दूर नहीं) को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है, भले ही वह क्षेत्र संबंधित जिले या निकटवर्ती जिले के अंतर्गत ही क्यों ना आता हो।
  • प्रभावित लोग: DMF खनन से प्रभावित व्यक्तियों/ स्थानीय समुदायों की एक अपडेटड सूची तैयार करेगा और उसकी देख-रेख करेगा। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
    • भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित 'प्रभावित परिवार' के साथ-साथ 'विस्थापित परिवार'।
    • संबंधित ग्राम सभा द्वारा उचित रूप से पहचाने गए कोई अन्य परिवार/ व्यक्ति/ स्थानीय समुदाय।
  • फंड्स का उपयोग:
    • उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रक (जिनमें PMKKKY फंड का कम-से-कम 70% उपयोग किया जाना है): पेयजल आपूर्ति; पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय; स्वास्थ्य देखभाल; शिक्षा; महिलाओं और बच्चों का कल्याण; वृद्धों और दिव्यांगों का कल्याण; कौशल विकास और आजीविका सृजन; स्वच्छता; आवास; कृषि; पशुपालन।
    • अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रक (जिनमें PMKKKY फंड का 30% तक उपयोग किया जाएगा): भौतिक अवसंरचना; सिंचाई; ऊर्जा और जल संभर विकास; खनन प्रभावित जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।
  • प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में फंड्स का वितरण: DMF फंड का न्यूनतम 70% केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में खर्च किया जाएगा।

PMKKKY में अन्य योजनाओं से तालमेल 

  • DMF खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चल रही केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • राज्य और जिला योजनाओं के साथ तालमेल बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि DMF द्वारा की जाने वाली गतिविधियां कल्याणकारी गतिविधियों की पूरक बन सकें और उन्हें राज्य योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में माना जा सके।
  • आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  • 'प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत' के तहत की जाने वाली गतिविधियों को PMKKKY के तहत अनुमति नहीं है।
  • एंडोमेंट फंड (Endowment fund): इसका उपयोग उन क्षेत्रों में सतत आजीविका सृजन के लिए किया जाना चाहिए जहां खनिज की कमी या किसी भी अन्य कारण से खनन गतिविधियां बंद हो गई हैं।
    • 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक संग्रह वाले जिलों में वार्षिक प्राप्तियों की अधिकतम 10% राशि एंडोमेंट फंड के रूप में रखी जानी चाहिए।
    • एंडोमेंट फंड को सरकारी प्रतिभूतियों/ बांड्स, अनुसूचित बैंकों में फिक्स डिपॉजिट और राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य जगहों पर निवेश किया जा सकता है।
  • परियोजना प्रबंधन इकाइयां (PMUs): 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रह वाले DMF को योजना बनाने तथा तकनीकी, लेखांकन और निगरानी सहायता के लिए एक PMU स्थापित करनी होगी।
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): कार्यान्वयन से जुड़ी सभी एजेंसियों और लाभार्थियों को धनराशि का हस्तांतरण केवल DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। 
  • योजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण: परिप्रेक्ष्य योजना निर्माण के लिए जिलों द्वारा एक आधारभूत सर्वेक्षण करवाया जाएगा। ग्राम सभा/ स्थानीय निकाय मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं।
  • पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना: बेसलाइन सर्वेक्षण या ऐसे किसी अन्य सर्वेक्षण/ मूल्यांकन के जरिए प्राप्त आंकड़ों और निहित कमियों के आधार पर, DMF पांच साल के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किया जाएगा।
  • वार्षिक योजनाएं: DMF की वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पिछले वर्षों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त सफलता पर आधारित होंगी।
    • परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल न होने के बावजूद भी अति आवश्यक प्रकृति के कुछ अन्य कार्य और व्यय  वार्षिक योजनाओं में जोड़े जा सकते हैं। हालांकि इनके लिए वार्षिक योजना का अधिकतम 10% ही खर्च किया जा सकता है। 

  • शिकायत निवारण: DMF शिकायत निवारण के लिए उचित तंत्र तैयार कर उसे अमल में लाएगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके, और कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उचित जवाब दिया जा सके।
  • अनुपालन तंत्र: विशिष्ट प्रावधानों का पालन करने में विफल होने की स्थिति में DMF के लिए दंड प्रावधान किया गया है।  
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