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संसद ने पुराने समुद्री माल ढुलाई कानून को बदलने के लिए विधेयक पारित किया | Current Affairs | Vision IAS

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संसद ने पुराने समुद्री माल ढुलाई कानून को बदलने के लिए विधेयक पारित किया

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समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025

परिचय

  • यह विधेयक पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
  • इसका उद्देश्य स्वतंत्रता-पूर्व के 100 वर्ष पुराने भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम, 1925 की जगह लेना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

  • यह अधिनियम किसी भारतीय बंदरगाह से किसी अन्य घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तक परिवहन किए जाने वाले माल के लिए उत्तरदायित्वों, देनदारियों, अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्थापित करता है।
  • अगस्त 1924 के बिल ऑफ लैडिंग से संबंधित कानून के कुछ नियमों के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (हेग नियम) और उसके संशोधनों के अनुरूप है। 
  • मूल अधिनियम के सभी प्रावधान बरकरार रखे गए हैं।
  • भारतीय निर्यातकों, आयातकों और शिपिंग पेशेवरों जैसे हितधारकों के लिए बेहतर पहुंच के लिए भाषा और संरचना को सरल बनाया गया है।
  • यह अस्पष्टताओं को कम करने और मुकदमेबाजी के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए समकालीन ड्राफ्टिंग प्रथाओं के साथ संरेखित करता है।

सशक्तिकरण और निगरानी

  • यह सरकार को उभरते अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों के प्रति तेजी से अनुकूलन करने का अधिकार देता है।
  • कार्यकारी अधिसूचनाओं की संसदीय निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  • Tags :
  • Carriage of Goods by Sea Bill 2025
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