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IBC संशोधन विधेयक: सरकार ने समूह, सीमा पार दिवालियेपन का प्रस्ताव रखा

14 Aug 2025
1 min

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) संशोधन विधेयक

सरकार ने दिवालियापन की प्रक्रिया में प्रवेश, समाधान और परिसमापन प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने के लिए दिवालियापन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसमें समूह दिवालियापन, सीमा-पार दिवालियापन और बड़ी कंपनियों के लिए पूर्व-निर्धारित दिवालियापन जैसी अवधारणाएँ शामिल हैं। 

प्रमुख संशोधन और प्रस्ताव

  • विधेयक में एक ऐसा प्रावधान शामिल किया गया है जो दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत गारंटर की परिसंपत्तियों को ऋणदाताओं को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। 
  • राज्य या केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा दावों को केवल संविदात्मक समझौते के आधार पर ही सुरक्षित किया जाएगा, जिससे IBC के अंतर्गत स्वतः प्राथमिकता नहीं मिलेगी।
  • समूह दिवालियापन ढांचा बहु-इकाई कॉर्पोरेट संरचनाओं की जटिलताओं को संबोधित करता है ताकि मूल्य क्षरण को न्यूनतम किया जा सके और समन्वित ऋणदाता निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। 
  • वास्तविक व्यावसायिक विफलताओं के लिए न्यायालय के बाहर आरंभिक तंत्र का उद्देश्य तीव्र एवं अधिक लागत प्रभावी दिवालियापन समाधान को सुगम बनाना है। 
  • सीमापार दिवालियेपन प्रावधान भारत के ढांचे को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाएंगे, जिससे हितधारकों के हितों की रक्षा होगी तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। 

विशिष्ट प्रक्रियाएँ और आवश्यकताएँ 

  • वित्तीय ऋणदाता को प्रक्रिया शुरू करने से पहले देनदार के बकाया ऋण के 55% का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋणदाताओं की सहमति प्राप्त करनी होगी। 
  • यह प्रक्रिया 150 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
  • किसी दिवालियापन समाधान योजना को निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी आवश्यक है। 

अपेक्षित परिणाम

  • इन संशोधनों का उद्देश्य विलंब को कम करना, हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना तथा दिवालियापन प्रक्रियाओं के प्रशासन में सुधार करना है। 
  • उनसे न्यायपालिका पर दबाव कम करने, व्यापार करने में आसानी बढ़ाने तथा ऋण तक पहुंच बढ़ाने की उम्मीद है।
  • विशेषज्ञों का मानना है कि यह ढांचा विदेशी परिसंपत्तियों की पहचान और वसूली में सहायता करेगा तथा प्रवर्तन चुनौतियों का समाधान करेगा। 

कुल मिलाकर, प्रस्तावित सुधार दिवालियापन समाधान परिदृश्य को परिष्कृत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रियाएं अधिक तीव्र, अधिक कुशल और वैश्विक मानकों के अनुरूप हों। 

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