भारत में -जनरेटेड कंटेंट लेबलिंग के लिए मसौदा नियम
भारत सरकार ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीपफेक सहित कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए मसौदा नियमों का प्रस्ताव दिया है। इन नियमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा उत्पन्न सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग की आवश्यकता है।
मसौदा संशोधनों के प्रमुख प्रावधान
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं से यह घोषित करने के लिए कहना होगा कि क्या उनकी अपलोड की गई सामग्री कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई है।
- प्लेटफार्मों को इन घोषणाओं को सत्यापित करने के लिए "उचित और उपयुक्त तकनीकी उपाय" लागू करने चाहिए।
- AI-जनित सामग्री को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए या अद्वितीय मेटाडेटा के साथ एम्बेड किया जाना चाहिए:
- दृश्य सामग्री के लिए, लेबल को कुल सतह क्षेत्र का कम से कम 10% कवर करना चाहिए।
- ऑडियो सामग्री के लिए, लेबल को अवधि के प्रारंभिक 10% को कवर करना चाहिए।
- अनुपालन न करने पर प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष की सामग्री से कानूनी प्रतिरक्षा खोनी पड़ सकती है।
कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी
- प्रामाणिक दिखने के लिए कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके बनाई, उत्पन्न या परिवर्तित की गई जानकारी के रूप में परिभाषित।
तकनीकी कंपनियों द्वारा मौजूदा उपाय
- मेटा और गूगल जैसी कंपनियों के पास पहले से ही AI लेबलिंग है, लेकिन इसका प्रवर्तन असंगत है।
- मेटा इंस्टाग्राम पर 'AI इन्फो' लेबल का उपयोग करता है, हालांकि कई AI सामग्री लेबल रहित रहती हैं।
- यूट्यूब परिवर्तित सामग्री को लेबल करता है और AI उपयोग को समझाने के लिए विवरण जोड़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ
- यूरोपीय संघ के AI अधिनियम के तहत सिंथेटिक मीडिया के लिए मशीन-पठनीय लेबलिंग की आवश्यकता होती है।
- चीन ने चैटबॉट और फेस स्वैप जैसी AI-जनित सामग्री के लिए दृश्य लेबल अनिवार्य कर दिया है।
- डेनमार्क ने डीपफेक से निपटने के लिए नागरिकों की तस्वीरों के लिए कॉपीराइट संरक्षण का प्रस्ताव रखा है।
प्रासंगिकता और निहितार्थ
डीपफेक ने भारतीय अभिनेताओं को अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। भारत के मौजूदा कानून ऐसे अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देते, बल्कि सामान्य कानूनों पर निर्भर करते हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य डिजिटल सामग्री की प्रामाणिकता की रक्षा करना है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित जानकारी को विनियमित करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।