वन अधिकार और हसदेव अरंड मामला
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड वन का मामला सामुदायिक वन अधिकारों और विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से खनन, के बीच संघर्ष को उजागर करता है।
पृष्ठभूमि
- 2023 में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने घाटबर्रा गांव के लिए सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा।
- इस निर्णय से आदिवासी निवासियों की दुर्दशा और भी बदतर हो गई, जिनके जंगलों को परसा ईस्ट और कांता बसन कोयला खदान के लिए साफ कर दिया गया।
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006
- एफआरए का उद्देश्य वनवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देकर उनके विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है।
- वन अधिकार अधिनियम के तहत, वन अधिकारों का निपटान और प्रभावित ग्राम सभाओं की सहमति वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के हस्तांतरण के लिए पूर्वापेक्षाएं हैं।
कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई
- 2011 में, पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने क्षेत्र की पारिस्थितिक समृद्धि को उजागर करते हुए, खनन प्रस्ताव को शुरू में अस्वीकार कर दिया था।
- इसके बावजूद, पारिस्थितिकीय चिंताओं की अपेक्षा विकासात्मक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए, परियोजना को अंततः 2012 में आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई।
- 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंजूरी रद्द कर दी थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और खनन जारी रखने की अनुमति दे दी।
घाटबर्रा ग्राम सभा के वनाधिकार
- घाटबर्रा ग्राम सभा के CFR को 2013 में मान्यता दी गई थी, लेकिन 2016 में जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा एकतरफा रूप से रद्द कर दिया गया था।
- उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ये अधिकार शून्य हैं क्योंकि भूमि का उपयोग खनन के लिए किया गया था।
न्यायिक और विधायी निहितार्थ
- इस निर्णय में वन अधिकार अधिनियम की धारा- 4(7) की अनदेखी की गई, जो वन अधिकारों को भारमुक्त मानने का आदेश देती है।
- अधिकारों को बहाल करने के स्थान पर मौद्रिक मुआवजे का न्यायालय का सुझाव एफआरए के सार को कमजोर करता है।
- ग्राम सभा की सहमति में संभावित जालसाजी के कारण मंजूरी देने में एफआरए अनुपालन के साक्ष्य पर सवाल उठाया गया था।
निष्कर्ष
हसदेव मामला वन अधिकारों के प्रवर्तन में कानूनी प्रक्रियाओं और वास्तविक न्याय के बीच तनाव को रेखांकित करता है। यह चल रहा संघर्ष आदिवासी समुदायों को बेदखल होने से बचाने के लिए वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।