संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 - नारी शक्ति वंदन अधिनियम
सितंबर 2023 में, भारतीय संसद ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम पारित किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और विधान सभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं।
कार्यान्वयन और चुनौतियाँ
- अगली जनगणना और उसके बाद परिसीमन होने तक इसका कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है, जिससे विपक्षी दलों और महिला अधिकार समूहों द्वारा अनावश्यक देरी के लिए आलोचना की जा रही है।
- एनडीए सरकार ने शुरू में तर्क दिया था कि अद्यतन जनगणना आंकड़ों और परिसीमन के बिना परिवर्तन संभव नहीं हैं, लेकिन हाल ही में उसने परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने पर विचार किया है।
प्रस्तावित परिवर्तन और राजनीतिक निहितार्थ
- प्रस्तावों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का लगभग 50% विस्तार करना और लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना शामिल है।
- इससे प्रतिनिधित्व संतुलन और राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
- इन बदलावों से महिलाओं के लिए आरक्षण आगामी जनगणना और परिसीमन से अलग हो सकता है, जिससे संभवतः आगामी चुनावों पर प्रभाव पड़ सकता है और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए समर्थन मजबूत हो सकता है।
परिसीमन और क्षेत्रीय गतिशीलता
- परिसीमन अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है क्योंकि इस बात पर बहस जारी है कि प्रतिनिधित्व पूरी तरह से जनसंख्या आधारित होना चाहिए या इसमें आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- इस दृष्टिकोण से राजनीतिक शक्ति उन उत्तरी राज्यों की ओर स्थानांतरित हो सकती है जहां प्रजनन दर अधिक है, जिससे उत्तर-दक्षिण विभाजन और गहरा सकता है।
- सरकार 1970 के दशक की शुरुआत से परिसीमन पर लगे संवैधानिक प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है और सीटों के एकसमान विस्तार का प्रस्ताव कर रही है।
डेटा संबंधी चिंताएँ और राजनीतिक गणनाएँ
- महिलाओं के लिए आरक्षण को 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों पर आधारित करना समस्याग्रस्त है, क्योंकि तब से जनसांख्यिकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
- पुराने आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने से वर्तमान वास्तविकताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का जोखिम है, फिर भी राजनीतिक गणनाओं के अनुसार त्वरित कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है।
जनगणना के आंकड़े और जातिगत प्रतिनिधित्व
- अगली जनगणना में जाति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ सकते हैं, जिससे वंचित जाति समूहों के प्रतिनिधित्व की मांग में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है।
- इसमें महिलाओं के आरक्षण के भीतर उप-कोटा की मांग शामिल है, विशेष रूप से मुस्लिम ओबीसी समुदायों सहित ओबीसी समुदायों के लिए।
परिचालन संबंधी चुनौतियाँ
- इस कानून में महिलाओं के लिए एक तिहाई कोटा अनिवार्य किया गया है, लेकिन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन पर स्पष्टता का अभाव है, जिससे यह प्रभावित होता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कहां से।
- बार-बार होने वाला फेरबदल जवाबदेही और निर्वाचन क्षेत्र के विकास को बाधित कर सकता है, यह एक ऐसी चिंता है जिसका वर्तमान ढांचे में अभी तक समाधान नहीं किया गया है।
निष्कर्ष
महिलाओं के लिए आरक्षण, सीटों का विस्तार और परिसीमन ऐसे परस्पर जुड़े बदलाव हैं जो भारत के चुनावी मानचित्र को महत्वपूर्ण रूप से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए तैयार हैं। ये सुधार मामूली समायोजन नहीं हैं, बल्कि मूलभूत बदलाव हैं जिनके लिए अद्यतन आंकड़ों के आधार पर गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है ताकि प्रतिनिधित्व को विकृत होने से बचाया जा सके और सुधारों के लक्ष्यों को निष्प्रभावी किया जा सके।