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कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला गैसीकरण ब्लॉकों के लिए एस्क्रो फंड का प्रस्ताव रखा

28 Oct 2025
1 min

भूमिगत कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण (UCG) ब्लॉकों के लिए मसौदा दिशानिर्देश 

कोयला मंत्रालय ने UCG ब्लॉकों के लिए खनन और खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें पायलट व्यवहार्यता अध्ययन, वास्तविक समय भूजल निगरानी और खदान बंद करने के लिए एस्क्रो फंड की आवश्यकता है। 

नियामक ढांचा 

  • यह परियोजना व्यवहार्यता, सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन और खनन पश्चात पुनर्वास के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करता है।
  • यह जारी होने के 30 दिनों के भीतर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा।

मुख्य अनिवार्यताएँ

  • पायलट व्यवहार्यता अध्ययन:
    • परिचालन शुरू करने से पहले किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक या अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका संचालन किया जाना चाहिए। 
  • खनन योजनाएँ:
    • इसमें 3D जल-भूवैज्ञानिक मॉडल, आधारभूत भूजल डेटा (एक वर्ष) और संदूषक गतिविधि पर दीर्घकालिक सिमुलेशन शामिल हैं।
  • भूजल निगरानी:
    • टेलीमेट्री-सक्षम प्रणालियों और ऑनलाइन सेंसरों का उपयोग करके निरंतर निगरानी।
    • केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के लिए वास्तविक समय डेटा तक पहुंच। 
  • साइट-विशिष्ट अध्ययन:
    • भू-अवसादन, भूमिगत आग और भूजल प्रदूषण की भविष्यवाणी करना और उसे कम करना।
  • आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना:
    • हाइड्रोलिक नियंत्रण की हानि या अप्रत्याशित भूमि हलचल जैसे खतरों के विरुद्ध उपायों का विवरण देना। 

खदान बंद करना और एस्क्रो फंड

  • एस्क्रो खाता:
    • कोयला नियंत्रक संगठन (CCO) के साथ मेंटेन रखना। 
    • आधार दर के रूप में प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये जमा करना, जो हर पांच साल में संशोधन और थोक मूल्य सूचकांक के साथ वृद्धि के अधीन है। 
    • खदान के पूरे जीवनकाल में वार्षिक जमा राशि की आवश्यकता होती है, देरी होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है तथा चूक होने पर खनन की अनुमति वापस ली जा सकती है।
    • प्रगतिशील समापन के दौरान निधि का 75% तक प्रतिपूर्ति, अंतिम समापन और तीन वर्षों की निगरानी के बाद शेष राशि। 
  • बंद करने संबंधी योजनाएँ:
    • प्रभाव क्षेत्र की पहचान करना, आजीविका संबंधी मुद्दों का समाधान करना तथा सामुदायिक सहभागिता और कौशल विकास उपायों को शामिल करना।

अनुमोदन प्रक्रिया

  • तकनीकी समिति की समीक्षा:
    • इसमें कोयला मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS), केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (CMPDIL) तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। 
    • 15 दिनों के भीतर योजनाओं की समीक्षा करना और पांच कार्य दिवसों के भीतर अंतिम अनुमोदन जारी करना। 

कानूनी अनुपालन

  • दिशानिर्देश:
    • खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा संबंधित पर्यावरण एवं श्रम विनियमों के साथ-साथ कार्य करना। 

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