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केंद्र ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम अधिसूचित किए, बड़े पैमाने पर अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों पर अधिक जिम्मेदारी डाली

29 Jan 2026
1 min

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) के नए नियम, 2026

भारत भर में अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 अप्रैल से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 पेश किए हैं।

नए नियमों की प्रमुख विशेषताएं

  • विस्तारित जिम्मेदारियां: शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, और आवासीय समितियों, विश्वविद्यालयों और सरकारी भवनों जैसे 'बड़े पैमाने पर अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों' को सख्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
  • पृथक्करण संबंधी आवश्यकताएं: चार श्रेणियों में अनिवार्य पृथक्करण: गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट।
  • बल्क जनरेटर के लिए मानदंड: 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के फर्श क्षेत्र वाली इमारतें, प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी की खपत, या प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक अपशिष्ट उत्पादन।
  • ऑन-साइट प्रोसेसिंग: बल्क जनरेटरों को गीले कचरे को ऑन-साइट प्रोसेस करना आवश्यक है या यदि ऑन-साइट प्रोसेसिंग संभव नहीं है तो विस्तारित जिम्मेदारी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

लक्ष्य और निगरानी

  • बोझ कम करना: इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन को स्रोत पर ही बढ़ावा देकर शहरी स्थानीय निकायों पर बोझ को कम करना है।
  • केंद्रीकृत निगरानी: कार्यान्वयन में वास्तविक समय की ट्रैकिंग के लिए एक नया केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल शामिल है।

अपशिष्ट पदानुक्रम और प्रबंधन

  • अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य: रोकथाम, कमी, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और निपटान को प्राथमिकता देना।
  • लैंडफिल संबंधी प्रतिबंध: लैंडफिल में केवल गैर-पुनर्चक्रण योग्य और गैर-ऊर्जा पुनर्प्राप्त करने योग्य अपशिष्ट और अक्रिय सामग्री ही भेजी जानी चाहिए।
  • नियमों का पालन न करने पर दंड: कचरे को अलग करने और संसाधित करने की लागत से अधिक, बिना अलग किए गए कचरे के लिए लैंडफिल शुल्क।

डेटा और सांख्यिकी

  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, भारत में प्रतिदिन लगभग 1.85 लाख टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 1.79 लाख टन एकत्रित किया जाता है, 1.14 लाख टन संसाधित किया जाता है और 39,629 टन लैंडफिल में डाला जाता है।

प्रभाव

  • स्थानीय अधिकारियों का सशक्तिकरण: पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आगंतुकों से शुल्क वसूल सकते हैं।
  • अपेक्षित सुधार: यदि नियमों को ठीक से लागू किया जाता है तो अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है।

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

यह भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो देश में जल और वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

अपशिष्ट पदानुक्रम

अपशिष्ट प्रबंधन का एक सिद्धांत जो कचरे को कम करने, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और अंत में निपटान जैसे विभिन्न चरणों को प्राथमिकता देता है, जिसमें रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

विस्तारित जिम्मेदारी प्रमाण-पत्र (Extended Responsibility Certificate)

यह एक ऐसा प्रमाण-पत्र है जो बड़े पैमाने पर अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को तब दिया जाता है जब वे ऑन-साइट प्रोसेसिंग करने में असमर्थ होते हैं। यह उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किसी तीसरे पक्ष को जिम्मेदारी सौंपने की अनुमति देता है।

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