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ट्रंप का धारा 301 का हथियार, अतीत से सबक

23 Mar 2026
1 min

अमेरिकी टैरिफ अधिरोपण और धारा 301

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास पारस्परिक शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। इसके जवाब में, अमेरिकी प्रशासन ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग करते हुए आयात पर 10% का अस्थायी अधिभार लगाया, जो 24 फरवरी से 24 जुलाई, 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, धारा 122 के लिए "भुगतान संतुलन" संकट की आवश्यकता होती है, जिसे अमेरिका के 24 राज्यों द्वारा अदालत में चुनौती दी जा रही है क्योंकि अमेरिका में ऐसा कोई संकट नहीं है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) और आयात प्रतिबंध

  • WTO के नियमों के अनुसार, गंभीर बीओपी कठिनाइयों के तहत आयात प्रतिबंधों की अनुमति है, टैरिफ की नहीं।
  • अमेरिका को फिलहाल ऐसी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है, जिससे इन टैरिफ के कानूनी आधार पर सवाल उठते हैं।

धारा 301 और एकतरफा टैरिफ

अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत विदेशी व्यापार प्रथाओं को अनुचित या भेदभावपूर्ण माने जाने पर एकतरफा शुल्क लगाने का अधिकार है। धारा 301 के तहत वर्तमान कार्यवाही में भारत, यूरोपीय संघ, जापान और चीन सहित कई देशों को निशाना बनाया जा रहा है।

धारा 301 से संबंधित मुद्दे

  • अमेरिका को यह तय करने का एकतरफा अधिकार प्राप्त है कि अनुचित व्यापार प्रथाएं क्या हैं।
  • विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद पैनल ने इससे पहले WTO दायित्वों के अनुपालन के संबंध में अमेरिका के आश्वासनों के आधार पर धारा 301 को अवैध घोषित करने से परहेज किया था।

अमेरिकी व्यापार नीति में परिवर्तन

  • ट्रम्प के शासनकाल में, धारा 301 का इस्तेमाल दंडात्मक टैरिफ लगाने के लिए किया गया था, विशेष रूप से चीन के खिलाफ।
  • विश्व व्यापार संगठन (WTO) के एक पैनल ने पाया कि ये टैरिफ अमेरिकी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं, लेकिन WTO अपीलीय निकाय की कमी के कारण अमेरिकी अपीलें अटकी रहीं, जिसे अमेरिका ने ही अवरुद्ध कर दिया था।

वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभाव

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों को बनाने में कभी अग्रणी रहा अमेरिका अब एक विघटनकारी देश बन गया है, जो बहुपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करके व्यवस्थागत लाभों का फायदा उठा रहा है। इसके चलते मलेशिया जैसे देशों ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौतों को "अमान्य" घोषित कर दिया है।

भारत की स्थिति

  • भारत ने अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया है और वह पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की तलाश में है।
  • धारा 301 के तहत कार्यवाही भारत पर बातचीत के लिए दबाव डालती है, जिससे भारतीय व्यवसायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक हो जाती है।
  • भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुपक्षीय व्यापार नियमों को पुनर्जीवित करना और अमेरिकी शक्ति का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाना है।

क्लैरस लॉ एसोसिएट्स की पार्टनर आरवी अनुराधा, बहुपक्षीय प्रणालियों को मजबूत करने में भारत की भूमिका के महत्व पर जोर देती हैं।

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द्विपक्षीय समझौते (Bilateral Agreements)

दो देशों के बीच किए गए समझौते। ये समझौते अक्सर व्यापार, निवेश, या अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को विनियमित करते हैं।

WTO अपीलीय निकाय (WTO Appellate Body)

विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान प्रणाली का एक स्थायी निकाय जो पैनल रिपोर्टों से की गई अपीलों की सुनवाई करता है। इसकी अनुपलब्धता WTO के विवाद निपटान तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

एकतरफा शुल्क (Unilateral Tariffs)

एक देश द्वारा अन्य देशों के साथ किसी समझौते या बातचीत के बिना, अकेले अपनी ओर से लगाए गए आयात शुल्क। ये अक्सर व्यापार विवादों में एकतरफा कार्रवाई के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

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