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क्या भाजपा में शामिल होने के बाद AAP के राज्यसभा सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाएगा? विस्तार से बताया गया है

25 Apr 2026
1 min

आम आदमी पार्टी के सांसदों का भाजपा में दलबदल: इसके निहितार्थ और प्रक्रिया

पृष्ठभूमि

आम आदमी पार्टी (आप) के सात राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का फैसला किया है, जिससे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की संख्या घटकर तीन रह गई है। इस कदम से अयोग्यता और राज्यसभा तथा आम आदमी पार्टी पर इसके प्रभावों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

अयोग्यता और विलय

  • राज्यसभा में पार्टी विलय की परंपरा को देखते हुए सांसदों के अयोग्य घोषित होने की संभावना कम है।
  • राज्यसभा अध्यक्ष यह फैसला दे सकते हैं कि चूंकि आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य भाजपा में विलय कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
  • पूर्व उदाहरण: जब टीडीपी का एक सदस्य भाजपा में शामिल हुआ, तो अध्यक्ष ने विलय को मंजूरी दी।
  • अयोग्यता याचिका दायर करने की संभावना: आम आदमी पार्टी (AAP) या कोई भी सदस्य राज्यसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर सकता है।

कानूनी ढांचा

  • संविधान की 10वीं अनुसूची: यदि किसी सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य पार्टी के साथ विलय हो जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि दो-तिहाई सदस्य विलय का समर्थन करते हों।
  • अनुच्छेद 2 (1) (A): सदस्य उस पार्टी से संबद्ध रहते हैं जिसने उन्हें नामांकित किया है जब तक कि वे आधिकारिक तौर पर विलय या अयोग्य घोषित न हो जाएं।
  • लंबित निर्णयों के दौरान, सांसदों के वोट विधायी मामलों में भाजपा के वोटों की गिनती में शामिल किए जाएंगे।

दल-बदल विरोधी कानून

2003 के 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मजबूत किए गए इस कानून के अनुसार, सदन में कम से कम दो-तिहाई पार्टी सदस्यों को अयोग्यता से बचने के लिए किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करना आवश्यक है।

  • इस संशोधन ने उस पूर्व प्रावधान को हटा दिया जिसमें एक तिहाई विभाजन को वैध माना गया था।
  • कानून के अनुसार, पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने पर अयोग्यता याचिका दायर की जा सकती है।

ऐतिहासिक संदर्भ

  • 1960 और 1970 के दशक में "आया राम गया राम" के नाम से जाने जाने वाले बार-बार होने वाले दल-बदल आम बात थी।
  • 1967 और 1972 के बीच, विधायी सदस्यों के बीच दलबदल के लगभग 2,000 मामले सामने आए।

दल-बदल विरोधी कानून के निहितार्थ

  • विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने के साथ-साथ, यह कानून व्यक्तिगत विधायकों को अपनी पार्टी के निर्णयों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने से भी प्रतिबंधित करता है।
  • इससे राजनीतिक दलों के भीतर सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है, जिससे संभावित रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व सीमित हो सकता है।

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विलय (Merger)

राजनीतिक दलों के संदर्भ में, विलय तब होता है जब एक पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 10वीं अनुसूची के अनुसार, यदि दो-तिहाई सदस्य विलय का समर्थन करते हैं, तो उन्हें दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।

आया राम गया राम (Aya Ram Gaya Ram)

यह एक अनौपचारिक शब्द है जिसका उपयोग 1960 और 1970 के दशक में भारत में विधायकों द्वारा बार-बार और अस्थिर दल-बदल की प्रवृत्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता था। इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए दल-बदल विरोधी कानून लाया गया।

अयोग्यता (Disqualification)

राजनीतिक संदर्भ में, अयोग्यता का अर्थ है कि एक निर्वाचित सदस्य सदन की सदस्यता के लिए अपनी पात्रता खो देता है, अक्सर दल-बदल या अन्य निर्धारित नियमों के उल्लंघन के कारण। 10वीं अनुसूची इस प्रक्रिया को नियंत्रित करती है।

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