संविधान (130वां संशोधन) विधेयक का अवलोकन
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसा नियम लागू करना है जिसके तहत गंभीर अपराधों के कारण लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले मंत्री को रिहाई तक पद से मुक्त होना होगा। इसे राजनीतिक क्षेत्र में जवाबदेही और ईमानदारी बनाए रखने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार-मुक्त शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
प्रमुख प्रावधान और तर्क
- उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में बैठे व्यक्ति गंभीर न्यायिक जांच से बचने के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग न करें।
- प्रभाव: इस विधेयक का उद्देश्य गंभीर न्यायिक विचाराधीन मंत्रियों को अस्थायी रूप से पद से हटाकर स्वच्छ नेतृत्व को संस्थागत बनाना है।
- नैतिक मानक: यह विधेयक जनता के विश्वास और जवाबदेही को बहाल करने का प्रयास करता है, तथा बी.आर. अंबेडकर द्वारा परिकल्पित संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता पर बल देता है।
न्यायिक अनुमोदन और विधायी ढांचा
- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां: यह संशोधन हिरासत में लिए गए मंत्रियों के मामले में न्यायालयों द्वारा पहचानी गई खामियों को दूर करता है।
- संवैधानिक संरचना: अनुच्छेद 75(1बी), 164(1बी), 102 और 191 पर आधारित है, जो मंत्रियों और सांसदों/विधायकों की अयोग्यता से संबंधित हैं।
- मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन के साथ तालमेल बिठाते हुए, बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों से अपेक्षा पर बल दिया।
निहितार्थ और आलोचनाएँ
- अधिकारों और सार्वजनिक हित का संतुलन: यह विधेयक निर्दोषता की धारणा को कम किए बिना अस्थायी निष्कासन की अनुमति देता है।
- राजनीतिक दुरुपयोग की चिंता: आलोचकों को संभावित दुरुपयोग की चिंता है; तथापि, विधेयक के प्रावधानों को न्यायिक जांच द्वारा सुरक्षित रखा गया है।
- एकसमान अनुप्रयोग: यह सभी दलों पर लागू होता है और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय भी शामिल है, जिससे दागी नेताओं को कोई आश्रय नहीं मिलता।
निष्कर्ष
130वाँ संविधान संशोधन विधेयक, लंबी न्यायिक हिरासत के दौरान मंत्रियों को पद से हटने के लिए बाध्य करके स्वच्छ शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संविधान सभा के दृष्टिकोण को दर्शाता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई मर्यादा के आह्वान के अनुरूप है। यह विधेयक किसी व्यक्ति या दल पर लक्षित नहीं है, बल्कि भारत में शासन के नैतिक मानकों को ऊँचा उठाने के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है।