लद्दाख में विरोध प्रदर्शन और राज्य का दर्जा देने की मांग
लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस घटना के परिणामस्वरूप लेह एपेक्स कमेटी द्वारा बंद का आयोजन किया गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए।
छठी अनुसूची को समझना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के निर्माण का प्रावधान करती है जिन्हें स्वायत्त ज़िला परिषद (ADC) कहा जाता है। इन परिषदों को राज्य के भीतर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।
- ADC में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
- वे भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम सभा, स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था, उत्तराधिकार, विवाह, रीति-रिवाज और खनन जैसे मामलों पर कानून बना सकते हैं।
- असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है, जिसके 40 से अधिक सदस्य हैं तथा 39 मुद्दों पर विधायी शक्ति है।
- छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू है।
लद्दाख की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति
5 अगस्त, 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के बाद, लेह में शुरू में उत्साह बहुत अधिक था, जो बौद्ध बहुल है और लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा चाहता था।
- लेह को कश्मीर और जम्मू के राजनेताओं के प्रभुत्व वाली पिछली राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस हुआ।
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधायिका की कमी के कारण असंतोष पैदा हो गया है, तथा प्रशासन का काम अब नौकरशाहों के हाथों में है।
- जम्मू-कश्मीर में अधिवास नीति के कारण भूमि, रोजगार, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं।
छठी अनुसूची में लद्दाख पर विचार
सितंबर 2019 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसमें इसकी मुख्य रूप से आदिवासी आबादी और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता का हवाला दिया गया था।
- पूर्वोत्तर के बाहर कोई भी क्षेत्र छठी अनुसूची में नहीं है।
- यहां तक कि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल नहीं हैं।
- संविधान में छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के लिए आरक्षित है, तथा अन्यत्र जनजातीय क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है।
- लद्दाख को इसमें शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, जो सरकार का विशेषाधिकार है।