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सरकार ने VBSA विधेयक को JPC को भेजने का प्रस्ताव रखा है।

16 Dec 2025
1 min

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर एक नजर 

केंद्र सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025 पेश किया है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को प्रतिस्थापित करके भारत के उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है। 

विधेयक का विरोध 

  • विपक्षी सांसदों ने तर्क दिया कि यह विधेयक "कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग" करता है और शैक्षणिक संस्थानों पर कार्यकारी नियंत्रण थोपकर संघवाद को कमजोर करता है। 
  • विधेयक के हिंदी नामकरण को लेकर चिंताएं जताई गईं हैं, जिसे गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर थोपा गया माना गया।
  • इस विधेयक की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि इसे सांसदों को देर से वितरित किया गया और इसे संसद की कार्यसूची में पेश किए जाने के दिन दोपहर तक शामिल नहीं किया गया था।

संयुक्त संसदीय समिति को विधेयक भेजने का प्रस्ताव

  • विधेयक की व्यापक प्रकृति को देखते हुए, सरकार ने प्रस्ताव दिया कि इसे आगे विचार-विमर्श के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए।

HECI के खिलाफ समन्वय समिति

  • समिति ने इस विधेयक को 2018 के उच्च शिक्षा आयोग के भारतीय विधेयक का "पुनर्जीवित" संस्करण करार दिया, जिसे पहले व्यापक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था। 
  • इस विधेयक को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित उच्च शिक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले एक संरचनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। 

विधेयक के प्रमुख प्रावधान 

  • शिक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए 12 सदस्यीय VBSA छत्र आयोग की स्थापना।
  • UGC की अनुदान वितरण शक्तियों का पृथक्करण तथा निधि प्रदान करने की प्रक्रियाओं को शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करना।
  • यह संरचना संस्थानों को अपना वित्त जुटाने की अनुमति देती है, जिससे संभावित रूप से लाभ को प्राथमिकता दी जा सकती है।

विधेयक की संरचना की आलोचना 

  • नियमों से वित्तपोषण को अलग करने से अनुदान आवंटन नौकरशाही और राजनीतिक रूप से प्रभावित हो सकता है। 
  • VBSA की संरचना पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, जिसमें राज्य संस्थानों से केवल दो शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं और दोनों को केंद्र द्वारा मनोनीत किया जाता है।

स्वायत्तता और संघवाद पर चिंताएँ

  • इस विधेयक को मानकों को निर्धारित करने से आगे बढ़कर विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक, संबद्धता और समापन संबंधी पहलुओं का उल्लंघन करने वाला माना जा रहा है। 
  • इससे वैधानिक नियामक निकायों की स्वायत्तता को संभावित रूप से नुकसान पहुंचता है।

भाषा संबंधी चिंताएँ 

  • विधेयक के हिंदी नामकरण को लेकर काफी विरोध हो रहा है, जिससे गैर-हिंदी भाषी राज्यों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
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