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सरकार ने लघु एवं शिशु उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना शुरू की।

21 Mar 2026
1 min

सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना

सरकार ने लघु एवं मध्यम संस्थानों (MFI) द्वारा सामना की जा रही तरलता संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ऋण प्रवाह को बढ़ाना और वंचित समुदायों को सहायता प्रदान करना है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले।

योजना विवरण

  • यह योजना 20 मार्च से 30 जून तक या गारंटी कवरेज 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने तक लागू रहेगी।
  • इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु एवं शिशु निधियों को दिए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है।
  • यह RBI की माइक्रोफाइनेंस की परिभाषा के अनुरूप छोटे उधारकर्ताओं को नए ऋण देने के उद्देश्य से क्रमिक ऋण को प्रोत्साहित करता है।

गारंटी कवरेज संरचना

  • छोटे माइक्रोफाइनांस संस्थान: जिनके पास 500 करोड़ रुपये से कम की प्रबंधित संपत्ति (AUM) है, उन्हें 80% गारंटी कवर प्राप्त होता है।
  • मध्यम आकार के माइक्रोफाइनांस संस्थान: 500 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये के बीच की परिसंपत्ति बकाया (AUM) वाले संस्थानों को 75% गारंटी कवर प्राप्त होता है।
  • बड़े माइक्रोफाइनांस संस्थान: 2,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परिसंपत्ति शेष राशि वाले संस्थानों को 70% गारंटी कवर प्राप्त होता है।

प्रभाव और अपेक्षाएँ

माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (MFIN) को उम्मीद है कि यह योजना बैंकों द्वारा ऋण देने के भरोसे को बढ़ाएगी, खासकर छोटे और मध्यम आकार के माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए। इन संस्थानों को 2023-24 की चौथी तिमाही से 2025-26 की तीसरी तिमाही तक बैंक फंडिंग में 70% की गिरावट देखने को मिली है, जिससे लगभग पांच मिलियन उधारकर्ताओं की औपचारिक ऋण तक पहुंच प्रभावित हुई है।

परिचालन दिशानिर्देश

  • ब्याज दरें: बाहरी बेंचमार्क उधार दर या एक वर्ष की सीमांत उधार लागत दर में 2% प्रति वर्ष की वृद्धि के बराबर निर्धारित की गई हैं। लघु एवं मध्यम संस्थानों को पिछले छह महीनों की औसत दर से कम से कम 1% कम दर पर ऋण देना होगा।
  • ऋण वितरण: इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5% ऋण छोटे लघु एवं मध्यम आकार के संस्थानों को और 10% ऋण मध्यम आकार के संस्थानों को दिए जाएंगे।
  • ऋण की अवधि: अधिकतम तीन वर्ष, जिसमें एक वर्ष की मोहलत और पुनर्भुगतान के लिए दो वर्ष शामिल हैं।
  • ऋण सीमाएँ:
    • छोटे माइक्रोफाइनांस संस्थान: ऋण राशि कुल परिसंपत्ति बकाया (AUM) के 20% तक सीमित, अधिकतम ₹100 करोड़ तक।
    • मध्यम आकार के माइक्रोफाइनांस संस्थान: ऋण राशि कुल परिसंपत्ति बकाया (AUM) के 20% तक सीमित, अधिकतम ₹200 करोड़ तक।
    • बड़े माइक्रोफाइनांस संस्थान: ऋण की सीमा कुल परिसंपत्ति बकाया (AUM) के 20% तक सीमित है, जो ₹300 करोड़ तक हो सकती है।
  • गारंटी शुल्क: MLI को NCGTC को स्वीकृत राशि का 0.5% प्रारंभ में और उसके बाद बकाया राशि का 0.5% वार्षिक रूप से भुगतान करना होगा।
  • परिसंपत्ति सृजन: माइक्रोफाइनांस संस्थानों को ऋण वितरण के तीन महीने के भीतर नई ऋण परिसंपत्तियां बनानी होंगी और इन ऋण सुविधाओं के लिए अलग खाते बनाए रखने होंगे।
  • एनपीए वर्गीकरण: यदि किसी MFI खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया जाता है, तो MFI वार्षिक रूप से डिफ़ॉल्ट राशि का दावा कर सकते हैं।

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