नागरिकता नियमों में संशोधन का मसौदा, 2009
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों को लक्षित करते हुए नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।
प्रमुख संशोधन
- पासपोर्ट का कब्ज़ा या समर्पण:
- आवेदकों को यह बताना होगा कि उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का वैध पासपोर्ट है या उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है।
- उन्हें पासपोर्ट नंबर, जारी करने की तारीख और स्थान, और समाप्ति तिथि सहित पासपोर्ट संबंधी विवरण प्रदान करने होंगे।
- आवेदकों को नागरिकता की मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर ये पासपोर्ट वरिष्ठ डाक अधीक्षक या डाक अधीक्षक को सौंपने होंगे।
- कार्यान्वयन:
- ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- इस संशोधन का उद्देश्य नागरिकता आवेदनों के सत्यापन और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
नागरिकता नियमों में हालिया घटनाक्रम
- नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026:
- भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड (E-OCI) शुरू किए गए।
- नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर पूर्णतः ऑनलाइन आवेदन और सख्त नियम अनिवार्य किए गए हैं।
- डिजिटल ढांचा:
- OCI आवेदन पूरी तरह से डिजिटल होंगे, जिनमें ऑनलाइन रिकॉर्ड और पावती शामिल होगी।
- विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कागज रहित पहचान प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए, भौतिक कार्डों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक OCI जारी करने का नया प्रावधान।
- आवेदकों को त्वरित आव्रजन कार्यक्रमों में संभावित एकीकरण के लिए बायोमेट्रिक डेटा साझा करने की सहमति देनी होगी।