भारत द्वारा पीसीए के फैसले को अस्वीकार करना
भारत ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) के हालिया फैसले को खारिज कर दिया है। इस फैसले को अधिकार क्षेत्र से परे, कानूनी आधार से रहित और भारत के जल अधिकारों के संदर्भ में महत्वहीन माना गया है।
अस्वीकृति के मुख्य बिंदु
- कानूनी दृष्टिकोण : भारत पीसीए की वैधता, औचित्य या क्षमता को मान्यता नहीं देता है।
- सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) : पहलगाम हमले सहित सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किये जाने के कारण यह संधि फिलहाल स्थगित है।
- पाकिस्तान के प्रति प्रतिक्रिया : पीसीए अवार्ड के संबंध में पाकिस्तान के चुनिंदा संदर्भों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाता है।
भारत की स्थिति
- विदेश मंत्रालय ने बार-बार कहा है कि मध्यस्थ निकाय का गठन ही आईडब्ल्यूटी का उल्लंघन करता है।
- इस निकाय द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही या निर्णय अवैध एवं शून्य माना जाएगा।