केंद्र ने लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए दर संरचना में संशोधन किया | Current Affairs | Vision IAS

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केंद्र ने लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए दर संरचना में संशोधन किया

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CGHS ( केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना) दरों में सुधार

एक महत्वपूर्ण अपडेट में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (CGHS) योजना के तहत लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं की दरों में संशोधन किया है। ये बदलाव 13 अक्टूबर से प्रभावी होंगे और मान्यता की स्थिति, अस्पताल के प्रकार, शहर के वर्गीकरण और वार्ड की पात्रता के आधार पर लागू होंगे, जो पिछली व्यवस्था से अलग है।

पृष्ठभूमि और मुद्दे

  • केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने CGHS-सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार से इनकार किए जाने की शिकायत की है।
  • मरीजों को अक्सर अग्रिम भुगतान करने और प्रतिपूर्ति के लिए इंतजार करने के लिए मजबूर किया जाता था।
  • अस्पतालों ने पुरानी पैकेज दरों की आलोचना की, जिनमें 2014 से चिकित्सा मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया गया था।

नई दर संरचना

संशोधित दर संरचना बहुआयामी है, जिसमें निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया है:

  • वार्ड पात्रता:
    • सामान्य वार्ड पात्रता की दरों में 5% की कमी देखी गई।
    • निजी वार्ड पात्रता में 5% की वृद्धि देखी गई।
  • मान्यता:
    • NABH या NABL-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में परामर्श मानक आधार दर पर होता है।
    • गैर-मान्यता प्राप्त HCO की दरें मान्यता प्राप्त HCO की तुलना में 15% कम होंगी।
    • सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों की दर 15% अधिक होगी।
  • शहर वर्गीकरण:
    • टियर-I शहरों में मानक आधार दरें हैं।
    • टियर-II और टियर-III शहरों में दरें टियर-I की तुलना में क्रमशः 10% और 20% कम होंगी।
  • उदाहरण: NABH टियर-I शहर के अस्पताल में 1,000 रुपये की लागत वाली प्रक्रिया उसी शहर के गैर-एनएबीएच अस्पताल में 850 रुपये की लागत आएगी। टियर-II में यह 900 रुपये और टियर-III में 800 रुपये होगी।

रेडियोथेरेपी, जांच, डे-केयर प्रक्रियाओं और छोटी प्रक्रियाओं की दरें सभी वार्डों में एक समान रहती हैं।

लाभार्थी और अनुपालन

  • CGHS लाभार्थी: मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके परिवार, 80 शहरों में लगभग 4.26 मिलियन लोग लाभान्वित होते हैं।
  • स्वास्थ्य सेवा संगठनों को 13 अक्टूबर तक नई दरों की स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उन्हें पैनल से बाहर कर दिया जाएगा।
  • निजी अस्पतालों के साथ सभी पूर्व समझौते 13 अक्टूबर से निरस्त हो जाएंगे, जिसके लिए CGHS पोर्टल पर नए सिरे से पैनल बनाना आवश्यक हो जाएगा।
  • Tags :
  • Central Government Health Services
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