औषधि नियामक ने नई अनुसूची एम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया | Current Affairs | Vision IAS
मेनू
होम

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर समय-समय पर तैयार किए गए लेख और अपडेट।

त्वरित लिंक

High-quality MCQs and Mains Answer Writing to sharpen skills and reinforce learning every day.

महत्वपूर्ण यूपीएससी विषयों पर डीप डाइव, मास्टर क्लासेस आदि जैसी पहलों के तहत व्याख्यात्मक और विषयगत अवधारणा-निर्माण वीडियो देखें।

करंट अफेयर्स कार्यक्रम

यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारे सभी प्रमुख, आधार और उन्नत पाठ्यक्रमों का एक व्यापक अवलोकन।

ESC

Daily News Summary

Get concise and efficient summaries of key articles from prominent newspapers. Our daily news digest ensures quick reading and easy understanding, helping you stay informed about important events and developments without spending hours going through full articles. Perfect for focused and timely updates.

News Summary

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

औषधि नियामक ने नई अनुसूची एम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

08 Nov 2025
1 min

भारत के औषधि नियामक और संशोधित अनुसूची एम अनुपालन

भारत के औषधि नियामक ने दवा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) को अनिवार्य बनाकर संशोधित अनुसूची M का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया है। संशोधित दिशा-निर्देश जनवरी 2022 में अधिसूचित किए गए थे, और कार्यान्वयन की समय सीमा कंपनी के आकार के आधार पर अलग-अलग थी।

मुख्य कार्य और आवश्यकताएँ

  • राज्य औषधि नियामकों को अनुसूची एम अनुपालन के विस्तार के लिए आवेदन करने वाली दवा विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण करना आवश्यक है।
  • निरीक्षण का उद्देश्य संशोधित GMP आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करना है। अनुपालन न करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • निरीक्षणों, अवलोकनों और की गई कार्रवाई पर मासिक रिपोर्ट केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

समयरेखा और एक्सटेंशन

  • 250 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली इकाइयों को 1 जुलाई, 2023 तक इसका अनुपालन करना आवश्यक था।
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए प्रारंभिक समय सीमा 1 जनवरी, 2023 थी, लेकिन उन्होंने अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं को संशोधित करने के लिए अधिक समय का अनुरोध किया।
  • सरकार ने छोटी दवा कंपनियों को संशोधित अनुसूची M का अनुपालन करने के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक का समय विस्तार दिया है।
  • नियामक द्वारा 7 नवम्बर को जारी नोटिस में इस अनुपालन के महत्व पर जोर दिया गया है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया है।
Title is required. Maximum 500 characters.

Search Notes

Filter Notes

Loading your notes...
Searching your notes...
Loading more notes...
You've reached the end of your notes

No notes yet

Create your first note to get started.

No notes found

Try adjusting your search criteria or clear the search.

Saving...
Saved

Please select a subject.

Referenced Articles

linked

No references added yet

Subscribe for Premium Features