भारत की न्यायिक प्रणाली में लंबित मामले
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा में गतिरोध को भारत की अदालतों में लंबे समय से चल रहे मुकदमेबाजी और लंबित मामलों की संख्या से जोड़ा है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, जिला अदालतों में 4.69 करोड़ मामले लंबित हैं।
अधीनस्थ न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियाँ
- दफ़्तर का काम:
- अधीनस्थ न्यायाधीश लिपिकीय कार्यों में काफी समय व्यतीत करते हैं, जिसमें उपस्थित होने के लिए मुकदमों को बुलाना, सम्मन जारी करना और वकालतनामा प्राप्त करना शामिल है। इससे गुण-दोष के आधार पर मामले के निपटान के लिए बहुत कम समय बचता है।
- इस प्रक्रिया में अक्सर पूरी सुबह लग जाती है, जिससे न्यायिक कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण समय कम हो जाता है।
- अनुभव की कमी:
- न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रायः आवश्यक अनुभव के बिना की जाती है, जिससे उन्हें कार्यभार प्रबंधन में कठिनाई होती है तथा वे प्रभावी ढंग से आदेश पारित करने में असफल रहते हैं।
- यह सुझाव दिया गया है कि नए नियुक्त अधिकारी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करने और कार्य संस्कृति में सुधार करने के लिए उच्च न्यायालय की पीठों में प्रशिक्षण प्राप्त करें।
विधायी प्रावधानों का प्रभाव
- अनिवार्य पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता:
- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12(a) के तहत मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, जिससे अनावश्यक विलंब होता है, जब पक्षकारों ने पहले ही बिना किसी समझौते के नोटिस का आदान-प्रदान कर लिया हो।
- तलाक के मामलों में कूलिंग-ऑफ अवधि:
- आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि अक्सर और अधिक विलंब का कारण बनती है, क्योंकि अदालतें इस अवधि को समाप्त नहीं कर सकती हैं।
- नया किराया अधिनियम:
- लिखित पट्टे के अभाव में अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कानूनी जटिलताएं और लंबित मामले और बढ़ जाते हैं।
प्रक्रियात्मक जटिलताएँ
- सिविल प्रक्रिया संहिता:
- विभाजन संबंधी कार्यवाही में प्रारंभिक और अंतिम आदेश जैसी प्रक्रियाओं का अक्सर कार्यवाही में देरी करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है।
- आदेश XXI के अंतर्गत तकनीकी प्रावधानों के कारण निष्पादन कार्यवाही में देरी हो रही है, जिसे शीघ्र समाधान के लिए सरल बनाया जाना चाहिए।
- लिखित बयान दाखिल करना:
- वर्तमान प्रावधानों के अनुसार 90 दिनों के भीतर लिखित बयान देना अनिवार्य है, लेकिन मुकदमों का तुरंत निपटारा नहीं किया जाता, जिससे ऐसी समय-सीमाओं की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
सिफारिशें
- जिला न्यायालयों में लिपिकीय कार्यों को एक अलग न्यायिक अधिकारी द्वारा संभाला जाना चाहिए, जिससे न्यायाधीशों को मामले की योग्यता और निपटान पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता मिल सके।
- पुराने कानूनों को संशोधित करना और गुणवत्तापूर्ण मामले निपटाने तथा लंबित मामलों को कम करने के लिए सक्षम वकीलों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना।
- डिक्री और पुरस्कारों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
कुल मिलाकर, न्यायिक प्रशिक्षण और सुधारों में सुधार के साथ-साथ विधायी और प्रक्रियात्मक अक्षमताओं को दूर करना, लंबित मामलों को कम करने और भारत की न्यायपालिका प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।