वर्ष 2026-31 के लिए सोलहवें वित्त आयोग (SFC) की सिफारिशें
SFC की सिफारिशों ने भारत में संघीय संतुलन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि इनमें वैधानिक समानता के बजाय केंद्रीय शक्ति को प्राथमिकता देने वाले बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिनमें क्षैतिज मानदंडों में परिवर्तन और वैधानिक अनुदानों को बंद करना शामिल है।
प्रमुख परिवर्तन और प्रभाव
- SFC ने राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर बरकरार रखी, लेकिन प्रभावी हिस्सेदारी 36% से घटकर 32% हो गई है।
- सत्ता हस्तांतरण के फार्मूले में किए गए समायोजन के परिणामस्वरूप 14 राज्यों को करों का कम हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जिससे विशेष रूप से छोटे और उत्तर-पूर्वी राज्य प्रभावित हो रहे हैं।
- राजस्व घाटे के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में महत्वपूर्ण कमी की गई है, जो पहले आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को सहायता प्रदान करती थी।
- अनुच्छेद 275(1) के तहत क्षेत्र-विशिष्ट और राज्य-विशिष्ट अनुदान सहायता बंद कर दी गई है, जिससे राजकोषीय संघवाद कमजोर हो गया है।
सत्ता हस्तांतरण और अनुदानों से संबंधित चिंताएँ
- SFC द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% के संयुक्त राज्यों के राजस्व घाटे के आधार पर राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने का तर्क त्रुटिपूर्ण माना जाता है।
- GST लागू होने के बाद उपभोक्ता-केंद्रित कर व्यवस्था की ओर बदलाव ने राज्य के राजस्व की गतिशीलता को बदल दिया है।
- अनुच्छेद 275 में उल्लिखित विशेष क्षेत्र प्रशासन और जनजातीय कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता रही है।
- SFC ने GST परिषद की कार्यप्रणाली, IGST निपटान संबंधी मुद्दों और संग्रह लागत में होने वाले बदलावों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं किया है।
अनुच्छेद 282 और तृतीय स्तरीय वित्तपोषण
- SFC ने तीसरे स्तर (पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों) के लिए अनुदान को दोगुना कर दिया है और लगभग 7.91 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश की है।
- वैधानिक तंत्रों से विवेकाधीन तंत्रों की ओर यह बदलाव जवाबदेही और पूर्वानुमान संबंधी चिंताएं पैदा करता है।
- समानता-आधारित मानदंडों को दक्षता-उन्मुख मानदंडों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे वैधानिक अनुदानों का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है।
संवैधानिक विचार
SFC ने अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 282 के तहत दिए जाने वाले अनुदानों को एक समान माना है, जो संवैधानिक उद्देश्य को कमजोर करता है। अनुच्छेद 275 आवश्यकता के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए एक वैधानिक तंत्र प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 282 के तहत दिए जाने वाले अनुदान विवेकाधीन होते हैं और उन पर कोई वैधानिक बाध्यता नहीं होती है।
संघीय संरचना और स्थानीय निकाय
- SFC ने राज्य की जरूरतों को स्थानीय निकायों की जरूरतों के बराबर माना है, जो संवैधानिक पदानुक्रम के विपरीत है जहां राज्यों को प्रत्यक्ष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
- स्थानीय निकाय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं लेकिन राज्य की देखरेख में काम करते हैं, और उन्हें राज्यों के बराबर मानना संघीय समझौते को खतरे में डालता है।