PMUY एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जो ग्रामीण और वंचित परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) कनेक्शन प्रदान करके उन्हें खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराती है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के बारे में
- आरंभ वर्ष: 2016 में शुरू की गई थी।
- मंत्रालय: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG)।
- उद्देश्य: ग्रामीण और वंचित परिवारों, जो खाना पकाने के ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर रहे थे, उन्हें LPG जैसा स्वच्छ ईंधन प्रदान करना।
- मूल लक्ष्य: इस योजना के तहत 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ LPG कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- उज्ज्वला 2.0: प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ PMUY योजना के तहत दिसंबर 2022 तक 1.6 करोड़ LPG कनेक्शन का अतिरिक्त आवंटन किया गया था।
- पात्रता संबंधी मानदंड
- आवेदक (केवल महिला) की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- अग्रलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, SECC परिवारों या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध परिवार।
- उपलब्धियां
- मार्च 2025 तक, पूरे भारत में 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन हैं।
- LPG वितरकों की कुल संख्या 2014 में 13,896 थी, जो 2024 में बढ़कर 25,481 हो गई है। यह 83% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।