राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक भारत में विविध खेल प्रशासकों को विनियमित करने के लिए लाया गया है। वहीं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश की डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा/ NADA) को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा/ WADA) द्वारा निर्धारित अधिक "परिचालनात्मक स्वतंत्रता" प्रदान करना है।
राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर:
- राष्ट्रीय खेल शासी निकायों (NSBs) की स्थापना:
- राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (NOC): यह भारत में ओलंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है।
- राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (NPC): यह पैरालंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है।
- अन्य निकाय: राष्ट्रीय खेल संघ (NSF), क्षेत्रीय खेल संघ (RSF) आदि।
- राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB): इसे किसी भी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में मान्यता देने का अधिकार होगा।
- NSB के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- राष्ट्रीय खेल अधिकरण: इसका कार्य खेल-संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना होगा।
- अधिकरण के दायरे में आने वाले मामलों पर सिविल कोर्ट्स का अधिकार-क्षेत्र नहीं होगा।
- चुनावों की निगरानी: केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए निर्वाचन अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल गठित करेगी।
- केंद्र सरकार की शक्तियां: यदि किसी खेल के प्रचार के लिए लोक हित में आवश्यक हो, तो केंद्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय निकाय या उसके सहयोगियों को विधेयक के किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 की मुख्य विशेषताएं:
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