स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 का परिचय
केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोक सभा में एक नए विधेयक के पारित होने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विशेष उपकर लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं
- विधेयक का नाम: स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025।
- उद्देश्य: सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार के लिए पान मसाला पर विशेष उपकर लगाना।
- प्रतिस्थापन: यह नया उपकर GST ढांचे के अंतर्गत मौजूदा क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा।
विवरण और कार्यान्वयन
- चूंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए उपकर को राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।
- पान मसाला पर उपभोग के आधार पर GST के तहत अधिकतम 40% कर लगाया जाएगा।
- नये उपकर से GST राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उद्देश्य और दायरा
- प्राथमिक उद्देश्य: पान मसाला की उत्पादन क्षमता पर कर लगाना, जिसे पारंपरिक उत्पाद शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत लाना कठिन है।
- यह उपकर पान मसाला और इसी तरह के सामान के विनिर्माण के लिए स्थापित मशीनों या प्रक्रियाओं पर लगाया जाएगा।
- यह शुरुआत में पान मसाला पर लागू होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य वस्तुओं पर भी लागू किया जा सकता है।
- राजस्व आवंटन: स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक समर्पित और पूर्वानुमानित संसाधन प्रवाह का निर्माण करना।
वित्तीय निहितार्थ
- वर्तमान में सकल कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपकर 6.1% है, जो 2010 और 2014 के बीच दर्ज 7% से कम है।
निष्कर्ष
विधेयक का उद्देश्य उपभोग के बजाय उत्पादन क्षमता पर कर लगाकर दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों: स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्थन देने के लिए एक संरचित और पूर्वानुमानित वित्तीय प्रवाह प्रदान करना है।