केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत नई रूपरेखा प्रस्तुत की है | Current Affairs | Vision IAS
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    केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत नई रूपरेखा प्रस्तुत की है

    Posted 19 Nov 2025

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    संशोधित पीएमएफबीवाई, खरीफ 2026 से शुरू होकर, जंगली जानवरों के हमलों के लिए कवरेज शुरू करती है और राज्य-विशिष्ट जोखिम आकलन और 72 घंटे की हानि रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ धान की बाढ़ को फिर से स्थापित करती है।

    PMFBY में नई रूपरेखा को प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा को मजबूत करना है। 

    • PMFBY के लिए संशोधित रूपरेखा खरीफ मौसम 2026 से लागू की जाएगी। 

    PMFBY के तहत किए गए प्रमुख बदलाव

    • कवरेज का विस्तार किया गया: जंगली जानवरों के हमलों से होने वाले फसल नुकसान को स्थानीय जोखिमों के तहत पांचवें ‘ऐड-ऑन कवर’ के रूप में शामिल किया गया है।  
    • स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किया गया: जलजमाव के कारण धान की फसलों के नुकसान को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किया गया है।  2018 में इसे हटा दिया गया था
    • राज्यों द्वारा अधिसूचित करने का अधिकार: राज्य सरकारें जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी तथा ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक प्रभावित जिलों/बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी।
    • अनिवार्य रिपोर्टिंग: किसानों को फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप के माध्यम से जियो-टैग्ड फोटो के साथ देनी होगी। 

    प्रधान-मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में

    • मंत्रालय: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू किया गया।
    • योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना
    • योजना के लक्ष्य और उद्देश्य:
      • फसल नुकसान/क्षति झेलने वाले किसानों को वित्तीय सहायता देना, 
      • किसानों की आय के स्रोत को जारी रखना  और कृषि क्षेत्रक के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना,
      • नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना और फसल विविधीकरण यानी अलग-अलग फसलों की खेती को बढ़ावा देना।
    • पात्रता: अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान, जिनमें बटाईदार और काश्तकार किसान भी शामिल हैं। 
    • किसानों द्वारा देय प्रीमियम अनुपात:
      • खरीफ फसलों के लिए: 2%
      • रबी फसलों के लिए: 1.5%
      • वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए: 5%
    • सरकार द्वारा प्रीमियम का भुगतान: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान अनुपात (50:50) में साझा किया जाता है; 
      • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 है, अर्थात केंद्र सरकार 90% प्रीमियम का भुगतान करती है। 
    • Tags :
    • PM Fasal Bima Yojana
    • Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare
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