केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 जारी किया है।
- यह कदम पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उठाया गया है। इससे होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की शिपमेंट गंभीर रूप से बाधित हो गई है।
आदेश के मुख्य प्रावधान
- चार-स्तरीय प्राथमिकता आवंटन फ्रेमवर्क: सीमित आपूर्ति के प्रबंधन के लिए, आवंटन फ्रेमवर्क पिछले छह महीनों में उपभोक्ताओं के औसत गैस उपयोग पर आधारित है।
- गैस पुनर्वितरण: विद्युत संयंत्रों और पेट्रोकेमिकल सुविधाओं सहित गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए गैस आपूर्ति में आंशिक या पूर्ण कटौती की जाएगी।
- गैस पूलिंग तंत्र: गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों से प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में भेजी गई गैस को एक नए निर्धारित 'पूल मूल्य' पर बेचा जाएगा।
आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के बारे में
- उद्देश्य: यह सरकार को जमाखोरी, कालाबाजारी और कमी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं कीमतों को विनियमित करने की अनुमति देता है।
- धारा 3: ECA की धारा 3 केंद्र सरकार को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण को विनियमित करने का अधिकार देती है, ताकि उनका समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

अन्य उठाए गए कदम
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