भारत के विदेशी नागरिक (OCI) कार्ड रद्दीकरण
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें उन शर्तों का विवरण दिया गया है जिनके तहत OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है। यह इसके अंतर्गत आता है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D के खंड (DA) के तहत।
रद्दीकरण की शर्तें
- यदि कार्डधारक को कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है तो OCI पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- यदि कार्डधारक के विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो जिसके लिए सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, तो भी कार्ड रद्दीकरण लागू होता है।
- यह प्रावधान केंद्र सरकार को इन निरस्तीकरणों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य OCI योजना की अखंडता को बनाए रखना है।
OCI योजना की पृष्ठभूमि
- OCI योजना अगस्त 2005 में शुरू की गई थी।
- यह भारतीय मूल के उन व्यक्तियों के लिए पंजीकरण की अनुमति देता है, जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उस तिथि को नागरिकता के लिए पात्र थे।
- इस योजना में ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य देश के नागरिक हैं या रहे हैं।
यह अधिसूचना यह सुनिश्चित करती है कि OCI कार्ड के लाभ स्वच्छ कानूनी स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए संरक्षित रहें, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।