केंद्र सरकार ने गंभीर आरोपों या दोषसिद्धि के मामलों में OCI कार्ड के नियम सख्त किए | Current Affairs | Vision IAS
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D के तहत यह अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

  • OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) का पंजीकरण निम्नलिखित स्थितियों में रद्द किया जा सकता है, यदि:
    • किसी व्यक्ति को कम-से-कम दो साल की जेल की सजा सुनाई गई हो; या
    • किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध के लिए चार्जशीट दायर की गई हो, जिसमें सात साल या उससे अधिक की कैद का प्रावधान हो।

OCI कार्ड के बारे में

  • OCI कार्ड योजना 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी।
    • 2015 में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) कार्ड योजना को OCI के साथ मिला दिया गया था और सभी PIO कार्डधारकों को OCI कार्डधारक मान लिया गया।
  • OCI कोई 'दोहरी नागरिकता' नहीं है। यह राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है।
  • OCI पंजीकरण रद्द करने के आधार: 
    • धोखाधड़ी से पंजीकरण लिया हो; 
    • भारत के संविधान के प्रति असंतोष प्रकट किया हो; 
    • भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, या विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा लोकहित के लिए आवश्यक हो आदि।
  • OCI कार्डधारकों को मिलने वाले लाभ:
    • OCI कार्डधारकों को आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध है। वे भारत में कई बार आ-जा सकते हैं। वास्तव में यह बहुउद्देशीय कार्ड है।
    • भारत में किसी भी अवधि के लिए ठहरने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने से छूट।
    • आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें अनिवासी भारतीयों (NRIs) के समान सुविधाएं दी जाती हैं।
      • हालांकि, OCI कार्डधारकों को भारत में कृषि-भूमि या बागान जैसी परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति नहीं है।

OCI के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता

  • कोई भी विदेशी नागरिक OCI के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है, यदि वह:
    • 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे; या
    • 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे; या
    • उस क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना; या
    • उपर्युक्त दोनों पात्रताओं के तहत आने वाले नागरिकों की संतान या पोते-पोती या परपोते-परपोती; या
    • एक नाबालिग बच्चा, जिसके दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से कोई एक भारत की/का नागरिक है; या
    • भारत के नागरिक का/की विदेशी मूल का/की पति/ पत्नी, या OCI कार्डधारक का/की विदेशी मूल का/की पति/ पत्नी, जिनका विवाह पंजीकृत हो और कम-से-कम दो वर्ष तक अस्तित्व में रहा हो।
    • अपवाद: वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी ऐसे अन्य देश का नागरिक है या रहा है, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, वह OCI के लिए पात्र नहीं है।
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