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देश के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र सौंपा | Current Affairs | Vision IAS
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देश के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र सौंपा

Posted 22 Jul 2025

3 min read

वे स्वतंत्र भारत के इतिहास में कार्यकाल पूरा होने से पहले त्याग-पत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं।

  • संविधान में प्रावधान है कि यदि किसी कारणवश (मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाए जाने आदि) उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए जल्द-से-जल्द चुनाव कराया जाना चाहिए।
  • नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करता है।
  • Tags :
  • उपराष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति का त्याग-पत्र
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