रक्षा मंत्रालय एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुरोध पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), 2006 प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित खनन परियोजनाओं को लोक परामर्श से छूट प्रदान की।
- छूट प्राप्त खनिजों में निम्नलिखित का खनन शामिल है-
- परमाणु खनिज: जैसे- यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट आदि; तथा
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत अधिसूचित महत्वपूर्ण/ सामरिक खनिज: जैसे- लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ आदि।
इन परियोजनाओं को छूट क्यों दी गई?
- राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति: ये खनिज भारत की रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े हैं।
- आयात कम करने के लिए: लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, यूरेनियम जैसे खनिजों की घरेलू उपलब्धता से विदेशों, खासकर चीन पर निर्भरता कम होगी।
- निवेश आकर्षित करने के लिए: निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाकर और अधिक पूर्वानुमानित व्यवसाय का माहौल बनाकर निवेश को बढ़ावा देना।
लोक परामर्श में छूट से जुड़े मुद्दे
- कानूनी प्रावधान कमजोर होना: लोक परामर्श EIA, 2006 के तहत एक वैधानिक जरूरत है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को कम करना: समुदायों को परियोजनाओं के बारे में पता नहीं चलेगा, जिससे लोकतांत्रिक निगरानी कमजोर होगी।
- संघर्ष को बढ़ावा देना: आरंभिक भागीदारी की कमी से विरोध, मुकदमेबाजी या अशांति फैल सकती है।
- EIA मानदंडों का कमजोर होना: बार-बार दी जाने वाली इस तरह की छूट से पर्यावरणीय गवर्नेंस कमजोर हो सकता है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के बारे में
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