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अप्रत्यक्ष कर | Current Affairs | Vision IAS
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अप्रत्यक्ष कर

Posted 10 Feb 2025

Updated 18 Sep 2025

1 min read

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना
  • टैरिफ दरों को हटाना, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्त्व को बनाए रखने के लिए उचित उपकर लगाना, एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाना तथा अनेक टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट प्रदान करना।
औषधियों/ दवाओं का  आयात
  • औषधियों/ दवाओं के आयात पर छूट: 36 जीवनरक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क (BCD) से पूरी तरह से छूट दी गई है, तथा 6 अन्य जीवनरक्षक औषधियों को 5% के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे कैंसर, दुर्लभ रोग तथा दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को लाभ होगा।
  • रोगी सहायता कार्यक्रम: 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ-साथ 37 अन्य दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क (BCD) से छूट मिलेगी।
घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता
  • महत्वपूर्ण खनिज: कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता आदि पर बुनियादी सीमा-शुल्क (BCD) से छूट दी जाएगी।
  • वस्त्र: तकनीकी वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी की सूची में शटल-रहित करघों को शामिल करने के दो और प्रकारों का प्रस्ताव किया गया।
  • इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं: प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) पर BCD में वृद्धि की गई, ओपन सेल और अन्य घटकों पर BCD को कम किया गया।
  • लिथियम आयन बैटरी: इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण को अतिरिक्त छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल किया जाएगा।
  • पोत परिवहन क्षेत्रक: जहाजों के विनिर्माण और तोड़ने के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों या पुर्जों पर BCD से छूट को अगले 10 वर्षों तक जारी रखा गया।
निर्यात संवर्धन
  • हस्तशिल्प वस्तुएं: शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में नौ और मदों को शामिल करने का प्रस्ताव।
  • चमड़ा क्षेत्रक: घरेलू मूल्यवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने हेतु वेट ब्लू लेदर को BCD से पूर्ण छूट।
  • समुद्री उत्पाद: वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) पर BCD को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव।
  • रेलवे से जुड़ी वस्तुओं के लिए घरेलू रख-रखाव, मरम्मत और संचालन (MROs): रेलवे से जुड़ी वस्तुओं के लिए घरेलू MROs के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयातित विदेशों में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई।
व्यापार सुविधा
  • प्रोविजनल कर-निर्धारण की समय-सीमा: वर्तमान में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में प्रोविजनल कर-निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए किसी समय-सीमा का प्रावधान नहीं है। इसलिए इसके लिए दो वर्ष की समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 
  • स्वैच्छिक अनुपालन: एक नया प्रावधान आयातकों/ निर्यातकों को स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देता है। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जिनमें विभाग पहले से ही लेखापरीक्षा या अन्वेषण कार्यवाही शुरू कर चुका है। 
  • अंतिम उपयोग की समय-सीमा का विस्तार: उद्योगों को योजना बनाने में सहायता के लिए, आयातित इनपुट हेतु अंतिम उपयोग की समय-सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया और तिमाही विवरण दाखिल करने की आवश्यकताओं को कम कर दिया गया।
  • Tags :
  • निर्यात संवर्धन
  • सीमा-शुल्क टैरिफ संरचना
  • प्रोविजनल कर-निर्धारण
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