विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों की महामारी समझौते के मसौदे पर वार्ता संपन्न हुई | Current Affairs | Vision IAS
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इस मसौदा प्रस्ताव को अंतर-सरकारी वार्ता निकाय (INB) द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। INB को 2021 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने स्थापित किया था।

  • INB को वैश्विक महामारी की रोकथाम, उसके खिलाफ तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से एक कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने एवं वार्ता करने का कार्य सौंपा गया था।
  • अब इस मसौदा प्रस्ताव को मई में विचार के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा में पेश किया जाएगा।

WHO महामारी समझौते के बारे में

  • उद्देश्य: महामारी की रोकथाम, उसके खिलाफ तैयारी करना और प्रतिक्रिया देना।
  • समझौते के प्रमुख प्रावधान:
    • महामारी की रोकथाम और निगरानी: इसमें उभरते रोगजनकों के जोखिम का आकलन करना शामिल है।
    • वन हेल्थ एप्रोच: लोगों, जानवरों, पादपों और उनके साझा पर्यावरण के बीच आपसी संबंधों की पहचान करना।
    • प्रौद्योगिकी और संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण: पारदर्शी आधार पर तथा विकासशील देशों के लाभ के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराना।
    • पहुंच और लाभ साझा करना: WHO रोगजनक पहुंच तथा लाभ-साझाकरण प्रणाली स्थापित करना।

WHO महामारी समझौते की आवश्यकता

  • नए रोगजनकों के खिलाफ बचाव: उदाहरण के लिए- कोविड-19 के दौरान असमन्वित प्रतिक्रियाओं ने वैश्विक फ्रेमवर्क की आवश्यकता को उजागर किया था।
  • वैश्विक सहयोग: यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के सभी क्षेत्रक बेहतर तरीके से तैयार और सुरक्षित रहें। 
  • समानता सुनिश्चित करना: महामारी को रोकने हेतु देशों के सभी लोगों की आवश्यक उपकरणों जैसे कि वैक्सीन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
  • सतत वित्त का समर्थन: तैयारी, प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए धन जुटाना एवं आवंटित करना। 

महामारी से निपटने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क 

  • अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) (2005):
    • यह एक समग्र कानूनी फ्रेमवर्क है, जो किसी भी लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति या घटना से निपटने में देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है।
    • सदस्य: इसमें सभी 194 WHO सदस्य देश तथा लिकटेंस्टाइन और होली सी (वेटिकन सिटी) शामिल हैं।
    • IHR को सर्वप्रथम 1969 में स्वीकार किया गया था। शुरुआत में यह केवल 6 संक्रामक रोगों तक ही सीमित था। समय-समय पर संशोधन कर इसे जैविक, रासायनिक, विकिरणीय और अन्य सीमा-पार लोक स्वास्थ्य जोखिमों को शामिल करते हुए व्यापक बनाया गया है।
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