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केंद्र सरकार पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) को लेकर एक समिति का गठन करेगी | Current Affairs | Vision IAS
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केंद्र सरकार पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) को लेकर एक समिति का गठन करेगी

Posted 18 Jul 2025

9 min read

केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबित अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति गठित करने का फैसला किया है। 

पोलावरम परियोजना क्या है?

  • पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के पोलावरम मंडल के रामाय्यापेटा गाँव के पास गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है।
  • उद्देश्य: इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई का विकास करना, जलविद्युत उत्पादन करना, पेयजल उपलब्ध कराना और सूखे से प्रभावित रायलासीमा क्षेत्र को राहत देने के लिए कृष्णा नदी बेसिन में पानी डाइवर्ट है।
  • विवाद: तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश पर आरोप लगाया है कि वह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में सहमत अंतर्राज्यीय नदी जल साझाकरण समझौते का उल्लंघन कर रहा है।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान तंत्र 

वैधानिक प्रावधान:

  • अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956: यह केंद्र सरकार को जल विवादों के समाधान के लिए जल विवाद अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है।
  • नदी बोर्ड अधिनियम, 1956: यह अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए नदी बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है।

संवैधानिक प्रावधान (संविधान के नियम)

  • अनुच्छेद 262: यह संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन (निपटारे) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
    • यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय को किसी भी जल विवाद पर अधिकार-क्षेत्र का उपयोग करने से रोकता है, यदि वह विवाद किसी अधिकरण को भेजा गया हो।
  • संघ सूची की प्रविष्टि 56: यह केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास का अधिकार देती है।
  • Tags :
  • PBLP
  • पोलावरम परियोजना
  • अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान तंत्र
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