सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2023 रिपोर्ट’ जारी की | Current Affairs | Vision IAS
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यह वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क सुरक्षा की मौजूदा स्थिति को प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर 

  • कुल दुर्घटनाएं और मौतें: 2023 में, 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। यह 2022 की तुलना में 4.2% की वृद्धि है।
    • 2023 के दौरान, कुल दुर्घटना पीड़ितों में 18-45 वर्ष की आयु के युवाओं का प्रतिशत 66.4% था। 
  • सर्वाधिक हिस्सेदारी: 2023 में तमिलनाडु में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान रहा।
    • सड़क दुर्घटना के कारण सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में तथा इसके बाद तमिलनाडु में हुई।
  • दुर्घटना-प्रवण राजमार्ग: ऐसे राजमार्ग, जो कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 5% हिस्सा हैं, उन पर कुल दुर्घटनाओं का 53% से अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा, कुल मौतों में से 59% इन्ही राजमार्गों पर हुई। 
  • सड़क उपयोगकर्ता श्रेणियां: दोपहिया वाहन चालकों की दुर्घटना में हुई मौतों में सबसे अधिक हिस्सेदारी (45%) थी, जिसके बाद पैदल चलने वाले लोग थे।

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण:

  • मानवीय गलतियां: इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन; वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना शामिल है।
  • सड़क का परिवेश: इसमें किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र (जैसे आवासीय क्षेत्र) में होने वाली दुर्घटनाएं तथा सड़क की दशा, मौसम की स्थिति आदि से संबंधित दुर्घटनाएं शामिल हैं।
  • वाहनों की स्थिति: उदाहरण के लिए- वाहन की उपयोग अवधि और ओवरलोडिंग।

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

  • शिक्षा संबंधी उपाय: इनमें सड़क सुरक्षा सहायता योजना और जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह का पालन करना शामिल है।
  • इंजीनियरिंग संबंधी उपाय: इसमें सड़क सुरक्षा ऑडिट और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करना शामिल है।
    • इसमें वाहन इंजीनियरिंग के प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे- एयरबैग्स, बच्चों की सुरक्षा आदि।
  • प्रवर्तन संबंधी उपाय: इसमें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से दंड और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल है।
  • आपातकालीन देखभाल: इसमें नेक व्यक्तियों को सुरक्षा, पीड़ितों के लिए मुआवजा और एम्बुलेंस का प्रावधान शामिल है।
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