मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- CJI और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
CJI और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है?
- CJI की नियुक्ति
- वरिष्ठता का सिद्धांत: परंपरागत रूप से, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI के रूप में पदोन्नत किया जाता है।
- सरकार की प्रक्रिया: केंद्र सरकार वर्तमान CJI से आमतौर पर उसकी सेवानिवृत्ति से लगभग एक महीने पहले अगले CJI के नाम की सिफारिश करने के लिए कहती है।
- CJI द्वारा सिफारिश: CJI विधि मंत्रालय को एक औपचारिक सिफारिश भेजता है, जिसमें सबसे वरिष्ठतम पात्र न्यायाधीश का नाम होता है।
- अनुमोदन एवं नियुक्ति: प्रधान मंत्री के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति का आदेश जारी करता है।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
- सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। कॉलेजियम में CJI और सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- हाई कोर्ट के न्यायाधीश: कॉलेजियम (CJI और सुप्रीम कोर्ट दो वरिष्ठतम न्यायाधीश) की सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- कॉलेजियम प्रणाली का विकास थ्री जजेस केसेस (1981, 1993, और 1998) के माध्यम से हुआ है।
न्यायाधीशों की नियुक्तियों/ कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित चिंताएं
99वां संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम (2014)
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