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न्यायाधीश की असहमति का ज़ाहिर न होना, न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करना

04 Sep 2025
1 min

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही

संवैधानिक लोकतंत्रों की कार्यप्रणाली लिखित कानूनों से आगे बढ़कर "औचित्य की संस्कृति" तक फैली हुई है। दक्षिण अफ्रीका के विधि प्रोफेसर एटियेन मुरेनिक ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि लोक शक्ति के प्रत्येक प्रयोग की व्याख्या और बचाव किया जाना चाहिए। भारतीय न्यायाधीशों द्वारा अक्सर उद्धृत यह सिद्धांत राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, हाल की घटनाएँ भारत की न्यायिक प्रणाली में इस धारणा को चुनौती देती हैं। 

कॉलेजियम प्रणाली और पारदर्शिता का अभाव 

  • "द्वितीय न्यायाधीश मामले" (1993) के माध्यम से स्थापित तथा "तृतीय न्यायाधीश मामले" (1998) में सुदृढ़ की गई कॉलेजियम प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जो उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। 
  • यह प्रणाली पारंपरिक रूप से न्यूनतम पारदर्शिता के साथ संचालित होती रही है, निर्णयों को निजी तौर पर दर्ज किया जाता है और शायद ही कभी स्पष्टीकरण दिया जाता है। 
  • 2017 में, कॉलेजियम ने अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करना शुरू किया। हालांकि, ये प्रायः अधूरे थे और इनमें ठोस तर्क का अभाव था।
  • वर्ष 2018 में एक संक्षिप्त अवधि के दौरान इसके विस्तृत कारणों का खुलासा किया गया, लेकिन प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की चिंताओं के बीच इस प्रथा को बंद कर दिया गया। 

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की असहमति 

एक न्यायाधीश को पदोन्नत करने की सिफ़ारिश पर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की असहमति व्यवस्था की अस्पष्टता को उजागर करती है। उनकी आपत्तियों, जिन्हें "गंभीर" बताया गया था, का कॉलेजियम के प्रस्ताव में ज़िक्र नहीं किया गया। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं।  

  • जनता को असहमति के बारे में मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से पता चला, न कि आधिकारिक चैनलों के माध्यम से। 
  • प्रकटीकरण का अभाव पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति कॉलेजियम के प्रतिरोध के बारे में चिंता पैदा करता है।
  • असहमति केवल एक नियुक्ति से संबंधित हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक औचित्य का अभाव एक प्रणालीगत दोष के रूप में देखा जाता है। 

पारदर्शिता और लोकतांत्रिक वैधता के लिए तर्क 

  • कॉलेजियम प्रक्रिया में गोपनीयता का बचाव इस आधार पर किया जाता है कि खुलापन प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है तथा प्रणाली को राजनीतिक दबावों के अधीन कर सकता है। 
  • हालांकि, ऐसे दावे ब्रिटेन के न्यायिक नियुक्ति आयोग और दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक सेवा आयोग जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों की प्रथाओं से तुलना करने पर कमजोर माने जाते हैं, जहां मानदंड और आकलन सार्वजनिक किए जाते हैं। 
  • गोपनीयता ने राजनीतिक हस्तक्षेप को नहीं रोका है, क्योंकि कार्यपालिका सिफारिशों में देरी कर सकती है या उन्हें रोक सकती है।

भारत के लोकतंत्र पर प्रभाव 

न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया भारत के लोकतंत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, क्योंकि न्यायाधीश नागरिक स्वतंत्रता, कार्यपालिका शक्ति और संघवाद से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को प्रभावित करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली की अस्पष्टता संस्थागत वैधता और जवाबदेही को कमज़ोर करती है। 

  • न्यायपालिका से एक स्वतंत्र मध्यस्थ की अपेक्षा की जाती है, जो बहुसंख्यकवादी ज्यादतियों के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा करे तथा शक्ति संतुलन बनाए रखे। 
  • न्यायपालिका को अपना अधिकार कायम रखने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता के उच्च मानकों का पालन करना होगा। 
  • छिपाने की संस्कृति को कम करने तथा जनता के विश्वास के भीतर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए सुधार आवश्यक हैं। 
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