भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रिज़र्व बैंक- एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS), 2026 जारी की | Current Affairs | Vision IAS
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In Summary

  • भारतीय रिज़र्व बैंक की ग्राहक शिकायत निवारण योजना, आरबी-आईओएस 2026, 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी।
  • इसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के खिलाफ लागत प्रभावी, त्वरित और गैर-विरोधी शिकायत समाधान प्रदान करना है।
  • इस योजना के तहत 30 लाख रुपये तक का मुआवजा और अपील की प्रक्रिया उपलब्ध है।

In Summary

यह संशोधित योजना RBI-विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई है। यह 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी।

रिज़र्व बैंक- एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS) 2026 की मुख्य विशेषताएं

  • उद्देश्य: RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए एक लागत प्रभावी, त्वरित और गैर-प्रतिकूल वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना।
  • RBI ओम्बड्समैन: RBI अपने एक या अधिक अधिकारियों को 'RBI ओम्बड्समैन' और 'RBI डिप्टी-ओम्बड्समैन' के रूप में नियुक्त कर सकता है। सामान्यतः यह नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।
  • केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC): शिकायतों को प्राप्त करने और उनकी जांच (प्रसंस्करण) करने के लिए RBI एक CRPC स्थापित करेगा।
  • ओम्बड्समैन की शक्तियां: 
    • RBI ओम्बड्समैन के पास लाए जाने वाले विवाद की राशि पर कोई सीमा नहीं है।
    • ओम्बड्समैन के पास ₹30 लाख तक का मुआवजा प्रदान करने की शक्ति है।
  • शिकायत का आधार: किसी विनियमित संस्था (बैंक, NBFC आदि) द्वारा की गई ऐसी चूक या कार्य जिसके परिणामस्वरूप सेवा में कमी आई हो।
  • अपील: विनियमित संस्था या शिकायतकर्ता निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।
  • नोडल अधिकारी: विनियमित संस्था अपने मुख्य कार्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। यह अधिकारी दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
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प्रधान नोडल अधिकारी (Principal Nodal Officer)

An officer designated by a regulated entity at its head office, responsible for submitting information related to customer complaints received. This ensures a point of contact for the RB-IOS.

विनियमित संस्था (Regulated Entity)

An institution that is subject to the regulations and oversight of a governing body. In the context of this article, it refers to entities licensed or authorized by the RBI, such as banks and NBFCs.

केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) (Centralised Receipt and Processing Centre)

A central facility established by the RBI to receive and process customer complaints submitted under the RB-IOS. This center streamlines the initial stages of complaint handling.

Title is required. Maximum 500 characters.

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