भारतीय नौसेना चेन्नई बंदरगाह पर INS अंजदीप को सेवा में शामिल करने के लिए तैयार है।
- यह 8 एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) की श्रृंखला का तीसरा पोत है।
- इसका नाम कर्नाटक के कारवार तट के पास स्थित 'अंजदीप’ नामक द्वीप के नाम पर रखा गया है।
INS अंजदीप के बारे में
- यह एक अत्याधुनिक पोत है। इसे विशेष रूप से तटीय युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है।
- निर्माता: इसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा बनाया गया है।
- प्रमुख विशेषताएं
- इसे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उन पर नज़र रखने और उन्हें नष्ट करने के लिए 'डॉल्फिन हंटर' के रूप में बनाया गया है।
- इसमें पूरी तरह स्वदेशी एंटी-सबमरीन वारफेयर हथियार और सेंसर उपकरण शामिल हैं। इनमें हिल माउंटेड सोनार 'अभय' प्रमुख है।
- यह उच्च गति वाली 'वाटर-जेट प्रोपल्शन' प्रणाली से युक्त है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते खतरों और घटनाओं ने इसके कड़े परीक्षण की आवश्यकता को जन्म दिया है। इसे ही 'रेड टीमिंग' के रूप में जाना जाता है।
रेड टीमिंग के बारे में
- अर्थ: इसमें AI मॉडल्स का परीक्षण किया जाता है ताकि इनके नुकसानदेह व्यवहार से बचा जा सके। इसमें संवेदनशील डेटा के लीक होने तथा विषाक्त, पक्षपाती या तथ्यात्मक रूप से गलत कंटेंट के निर्माण को रोकना शामिल है।
- उत्पत्ति : इस अवधारणा को शुरुआत में शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। बाद में यह साइबर सुरक्षा में प्रसारित हुई और अब इसमें 'AI से सुरक्षा' भी शामिल हो गई।
- इसमें AI मॉडल को ऐसी बातें कहने या करने के लिए उकसाया जाता है, जिनके लिए उसे प्रशिक्षित नहीं किया गया है।
- एक बार समस्याओं के उजागर होने के बाद, मॉडल को फिर से अनुकूलित किया जाता है और उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया 'निर्देश डेटा' तैयार किया जाता है।
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1 sourceभारत की राष्ट्रपति राजस्थान के पोखरण में भारतीय वायु सेना (IAF) के 'वायु शक्ति' अभ्यास के साक्षी बनेंगे।
वायु शक्ति अभ्यास के बारे में
- यह भारतीय वायु सेना की “मारक क्षमता” के प्रदर्शन का प्रमुख अभ्यास है।
- स्थान: यह अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के जैसलमेर (भारत-पाकिस्तान सीमा के पास) में आयोजित किया जाता है।
- 2026 के अभ्यास में स्वदेशी रक्षा उत्पादन का प्रदर्शन: इस वर्ष के अभ्यास का मुख्य आकर्षण स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH) 'प्रचंड' है।
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1 sourceउच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि NCERT की पाठ्यपुस्तक में "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" के संदर्भों को 'न्यायालय की आपराधिक अवमानना' (criminal contempt of court) के दायरे में लाया जा सकता है।
न्यायालय की अवमानना के बारे में
- संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- विधायी प्रावधान:
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत करता है:
- सिविल अवमानना: न्यायालय के आदेशों या दिए गए आश्वासनों की जानबूझकर की गई अवज्ञा।
- आपराधिक अवमानना: कुछ भी ऐसा प्रकाशित करना या कुछ भी ऐसा करना (मौखिक, लिखित, संकेतों द्वारा, आदि) जो:
- न्यायालय के प्राधिकार को धूमिल या उसे कमतर करता हो,
- न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह पैदा करता हो या हस्तक्षेप करता हो,
- न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न करता हो।
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत करता है:
CDSCO दवाओं के परीक्षण की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने जा रहा है ताकि स्वास्थ्य क्षेत्रक में दक्षता बढ़ाई जा सके।
CDSCO के बारे में
- किसके अंतर्गत: यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत कार्य करता है।
- स्वरूप: यह दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए भारत का राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण है।
- कार्यादेश: CDSCO औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs & Cosmetics Act,1940) के तहत कार्य करता है। CDSCO निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:
- नई दवाओं की मंजूरी देना,
- नैदानिक परीक्षणों (Clinical Trials) का संचालन और विनियमन,
- दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना,
- गुणवत्ता युक्त दवाओं का आयात सुनिश्चित करना।
- नेतृत्व: इसका नेतृत्व भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) करते हैं।
- यह दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के आकलन के लिए हर महीने 'मानक गुणवत्ता का नहीं' (NSQ) सूची जारी करता है।
संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक कार्बन बाज़ार के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंज़ूरी दी है। यह परियोजना म्यांमार में है और दक्षिण कोरिया के सहयोग से संचालित की गई है।
पेरिस समझौता क्रेडिटिंग तंत्र (अनुच्छेद 6.4) क्या है?
- यह पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट तंत्र है।
- यह सत्यापन योग्य उत्सर्जन कटौती को बढ़ावा देता है, जलवायु परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्राप्त करता है और देशों के बीच सहयोग को आसान बनाता है।
- उदाहरण के लिए: किसी एक देश की कंपनी अपने देश में उत्सर्जन कम करती है और इस उत्सर्जन कटौती के बदले उसे कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। इन क्रेडिट्स को वह दूसरे देश की कंपनी को बेच सकती है।
- अनुच्छेद 6.4 के अलावा, अनुच्छेद 6 के अन्य दो घटक हैं:
- अनुच्छेद 6.2: पक्षकारों के लिए लेखा-जोखा और रिपोर्टिंग से जुड़े नियम बताता है।
- अनुच्छेद 6.8: ग़ैर-बाजार आधारित सहयोग के अवसर प्रदान करता है।
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1 sourceअटलांटिक महासागर में ग्रेट अटलांटिक सारगैसम बेल्ट (GASB) का अत्यधिक प्रसार (प्रस्फुटन) देखा गया है। इससे पर्यावरण और इंसानों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
ग्रेट अटलांटिक सारगैसम बेल्ट के बारे में
- यह तैरने वाला भूरा शैवाल (सारगैसम) है, जो अटलांटिक महासागर में हजारों किलोमीटर तक फैला है।
- सारगैसम अनेक समुद्री जीवों को भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करता है। अन्य शैवालों की तरह यह सूर्य प्रकाश पर निर्भर करता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करता है।
- जब सारगैसम का अपघटन होता है, तो यह जल में से ऑक्सीजन की खपत करता है। इससे “ब्राउन टाइड्स” बनती हैं, जो कम ऑक्सीजन या शून्य ऑक्सीजन स्थितियों से संबंधित होती हैं।
- सारगैसम आप्लावन परिघटना: पहली बार 2011 में उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर में दर्ज की गई। यह परिघटना सारगैसो सागर के बाहर घटित हुई थी।
- मुख्य कारण: पोषक तत्वों की अधिकता, तापमान: 18–30°C, लवणता, पवन और महासागरीय परिसंचरण।
भारत सरकार ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट कार्यक्रम शुरू किया है।
- यह पायलट परियोजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए शुरू की गई है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के बारे में
- शुरुआत: वर्ष 2020 में।
- मुख्य उद्देश्य: संकट के समय निर्धन, प्रवासी और कमजोर वर्ग के परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पात्र लाभार्थी: अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH)।
- मुख्य लाभ: अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क 35 किलोग्राम खाद्यान्न, PHH परिवारों को प्रति व्यक्ति निःशुल्क प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न।
- वितरण प्रणाली: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से।