RBI ने कम जोखिम वाले ग्राहकों को 30 जून 2026 तक KYC अपडेट करने की अनुमति दी | Current Affairs | Vision IAS

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RBI ने कम जोखिम वाले ग्राहकों को 30 जून 2026 तक KYC अपडेट करने की अनुमति दी

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KYC अपडेट करने पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रियाओं के संबंध में विनियमित संस्थाओं को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें "कम जोखिम" वाले इंडिविजुअल ग्राहकों के लिए निर्बाध अनुभव पर जोर दिया गया है। 

मुख्य निर्देश 

  • "कम जोखिम" वाले इंडिविजुअल ग्राहकों के लिए लेन-देन जारी रहना चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके KYC विवरण 30 जून, 2026 तक या देय तिथि के एक वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, अपडेट हो जाएं। 
  • यह निर्देश KYC के आवधिक अपडेशन में होने वाली देरी के कारण दिया गया, जिससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के लिए खोले गए खाते प्रभावित हुए।

वित्त मंत्री का मार्गदर्शन

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय क्षेत्र को KYC प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। 
  • उन्होंने विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में अघोषित संपत्तियों को कम करने तथा सही मालिकों को शीघ्र धन वापसी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। 

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की भूमिका 

  • अब बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BCs) को KYC अपडेशन में सहायता करने की अनुमति दे दी गई है।
  • BCs निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने में भी सहायता कर सकते हैं।
  • जब KYC जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या केवल पते में परिवर्तन होता है, तो BCs के माध्यम से ग्राहकों से सेल्फ-डिक्लेरेशन प्राप्त की जा सकती है। 

आवधिक KYC अपडेशन

  • विनियमित संस्थाओं को KYC अपडेशन की आवश्यकता के बारे में ग्राहकों को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा। 
  • कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं भेजी जानी चाहिए, जिनमें से एक पत्र के माध्यम से होनी चाहिए। 
  • नियत तिथि के बाद, गैर-अनुपालन करने वाले ग्राहकों को एक पत्र सहित कम से कम तीन रिमाइंडर भेजे जाने चाहिए। 
  • संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे 1 जनवरी, 2026 तक इन दिशानिर्देशों को लागू कर दें।

अतिरिक्त उपाय

  • बैंकों को KYC अपडेट करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शिविर और अभियान आयोजित करने चाहिए। 
  • निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और KYC अपडेट करने की सुविधाएं गैर-मुख्य शाखाओं सहित सभी शाखाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। 
  • KYC अपडेट करने के लिए वीडियो-कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP) का उपयोग किया जा सकता है। 

RBI की इस पहल का उद्देश्य DBT से लाभ को सुगम बनाने, निष्क्रिय खातों को कम करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए KYC मानदंडों को सख्त करना है। 

  • Tags :
  • Reserve Bank of India (RBI)
  • Know Your Customer (KYC)
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