MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना {MUTUAL CREDIT GUARANTEE SCHEME (MCGS) FOR MSMEs} | Current Affairs | Vision IAS
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MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना {MUTUAL CREDIT GUARANTEE SCHEME (MCGS) FOR MSMEs}

Posted 10 Apr 2025

Updated 11 Apr 2025

40 min read

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने विनिर्माण क्षेत्रक से जुड़े MSMEs को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि सरकार ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। 

'MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना' के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

  • गारंटी कवरेज: MCGS-MSME के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (MLIs) को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा 60% गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है। NCGTC, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।  
    • सदस्य ऋणदाता संस्थाओं में शामिल हैं: वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) और अन्य वित्तीय संस्थाएं जो इस योजना के तहत NCGTC के पास पंजीकृत हैं।
  • ऋण लेने के लिए पात्रता: 
    • MSME के पास उद्यम पोर्टल का वैध पंजीकरण होना चाहिए।
    • ऋण आवेदक के पास पहले से किसी बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) नहीं होनी चाहिए।
    • ऋण आवेदक को परियोजना लागत का कम-से-कम 75% उपकरण/ मशीनरी पर खर्च करना होगा।
  • योजना की अवधि: यह 4 साल तक उपलब्ध होगी या 7 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक चलती रहेगी (इनमें जो भी पहले हो)।
  • पुनर्भुगतान हेतु शर्तें: 
    • 50 करोड़ रुपये तक के ऋण: ऐसे ऋण को 8 साल में चुकाना होगा। पहले 2 साल तक मूलधन की किस्तें नहीं देनी होंगी (मोरेटोरियम), सिर्फ ब्याज चुकाना होगा
    • 50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण: इसका पुनर्भुगतान लंबी अवधि में किया जा सकता है तथा मूलधन की किस्तें चुकाने पर कुछ अवधि के लिए छूट देने (मोरेटोरियम) पर विचार किया जा सकता है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में MSMEs के लिए घोषित अन्य प्रमुख उपाय

  • MSMEs के वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया गया: MSMEs में मौजूदा निवेश सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा को दोगुना निर्धारित किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  • ऋण सुविधा का विस्तार: ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा-
    • सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा
    • स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में ऋण लेने वालों के लिए गारंटी शुल्क घटाकर 1% किया गया है।
    • अच्छे प्रदर्शन वाले निर्यातक MSMEs को 20 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन गारंटी कवर मिलेगा। 
  • कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड योजना: इसके तहत उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
  • स्टार्ट-अप्स की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एक नया 'फंड ऑफ फंड्स' स्थापित किया जाएगा।
  • पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए एक नई योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत पांच साल में 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा।

 

भारत के लिए MSMEs का महत्त्व

  • GDP में योगदान: MSME क्षेत्रक देश की GDP में लगभग 30% और देश के विनिर्माण उत्पादन में 36% का योगदान देता है।
  • रोजगार: भारत में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMEs हैं, जिनमें लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त है।
  • विदेशी मुद्रा की प्राप्ति: MSMEs भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देते हैं।
  • छिपी हुई बेरोजगारी को कम करता है: MSMEs गांवों में कृषि क्षेत्रक से अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार देते हैं, जिससे छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या कम होती है।
    • छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised unemployment) वह स्थिति है जिसमें किसी आर्थिक गतिविधि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते है। इसे श्रम संचय (लेबर होर्डिंग) के रूप में भी जाना जाता है।
  • ग्रामीण विकास: भारत में कुल MSMEs में से लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये कुल रोजगार का 45% प्रदान करते हैं, जिससे गांवों में आर्थिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। 

MSMEs के समक्ष चुनौतियां

  • वित्तीय समस्याएं: अधिकतर MSMEs अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। डाक्यूमेंट्स (जानकारी) नहीं होने के कारण ऋण चुकाने की इनकी क्षमता का सही से आकलन नहीं हो पाता है। साथ ही, अधिकतर MSMEs के पास बैंक में गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती। इन सब वजहों से MSMEs को बैंकों से ऋण लेना कठिन हो जाता है।
  • अवसंरचना संबंधी समस्याएं: खराब सड़कें, अनियमित बिजली आपूर्ति और डिजिटल सुविधाओं की कमी के कारण MSMEs के लिए व्यवसाय करना मुश्किल हो जाता है।
  • बेची गई वस्तुओं के बदले भुगतान प्राप्ति में देरी : कई MSMEs सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में बड़े उद्योगों को वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। हालांकि, उन्हें कई बार इसका समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके कारण उनके पास नकदी की कमी हो जाती है। इस वजह से कार्यशील पूंजी नहीं होने से व्यवसाय जारी रखना मुश्किल हो जाता है।
  • अधिक नियमों के पालन का बोझ: जटिल कर प्रक्रिया, जटिल श्रम कानून और बार-बार बदलती नीतियों के कारण उनके लिए व्यवसाय चलाते रहना कठिन हो जाता है।
  • नई प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग: अक्सर यह देखा जाता है कि MSMEs नई तकनीक अपनाने में देरी करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट आती है।
  • निर्यात से जुड़ी समस्याएं: अपर्याप्त बुनियादी ढांचा तथा भारतीय MSMEs द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) रिपोर्टिंग नहीं करने जैसी वजहों से विदेशों में उनके निर्यात प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं।

MSMEs के लिए शुरू की गई पहलें 

  • व्यापार सक्षमता और विपणन (TEAM) पहल: यह पहल कैटलॉग तैयार करने, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग में सहायता करके सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। 
  • पी.एम. विश्वकर्मा: इसके तहत हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 प्रकार के व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को एंड-टू-एंड सहायता प्रदान की जा रही है।
  • आत्मनिर्भर भारत निधि योजना: यह योजना केंद्रीय MSME मंत्रालय ने शुरू की है। इसके तहत उन MSMEs को इक्विटी फंडिंग प्रदान की जाती है जिनमें बड़े उद्यम के रूप में विकसित होने की क्षमता और संभावना है।
  • सार्वजनिक खरीद नीति: इसके तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी जरूरत की कुल वार्षिक खरीद का 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से करना अनिवार्य है।
  • रैंप (RAMP) योजना: यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसका उद्देश्य MSMEs को बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुँच प्रदान करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।
  • उद्यम सहायता मंच (2023): इसे अनौपचारिक क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए स्थापित किया गया है। इससे उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) का लाभ मिल सकेगा।
  • राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (Ni-MSME): यह उद्योग के विस्तार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

 

आगे की राह

  • नीतिगत समर्थन: सरकार को MSMEs की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुकूल और सहायक नीतियां बनानी चाहिए। इन नीतियों में कर छूट और अवसंरचना विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 
    • MSMEs को तेजी से बदलते कारोबारी माहौल के अनुसार सर्वोत्तम व्यावसायिक पद्धतियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) को अपनाने में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
  • ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना: MSMEs की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स और ई-कॉमर्स साइट्स से प्राप्त डेटा का उपयोग करना चाहिए। इससे MSMEs को तेजी से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 
  • नई प्रौद्योगिकी अपनाना और डिजिटलीकरण: MSMEs को डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उनके उत्पादों को बढ़ावा देने और उद्योग 4.0 से जुड़ी प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • बाजार तक पहुँच और विस्तार: व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में MSMEs की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना चाहिए। उनके उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए तथा B2B नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए।
  • नियमों (रेगुलेशन) को आसान बनाना: नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को कम करने, नियमों के पालन की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है।
  • वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains: GVCs) के साथ एकीकरण: ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनने से MSMEs उन उत्कृष्ट वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होंगे, जिनकी वैश्विक बाजार में अधिक मांग है।
  • MSMEs क्लस्टर्स के गठन को बढ़ावा देना: ऐसे क्लस्टर्स के गठन से MSMEs के बीच सहयोग, संसाधन को साझा करने, सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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  • कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड
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