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वायु प्रदूषण के मानदंडों में ढिलाई | Current Affairs | Vision IAS

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वायु प्रदूषण के मानदंडों में ढिलाई

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परिचय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों (CFPPs) से SO₂ उत्सर्जन के लिए 2015 के मानदंडों को समाप्त कर दिया है, जो इन उत्सर्जनों का प्राथमिक स्रोत थे। 

महत्व और वर्तमान स्थिति 

  • भारत की कोयले पर निर्भरता तथा 2031-32 तक 80 गीगावाट क्षमता जोड़ने की योजना के कारण यह कदम उठाना महत्वपूर्ण है। 
  • भारत 2017 से विश्व का शीर्ष SO₂ उत्सर्जक रहा है।
  • इस निर्णय के परिणामस्वरूप NTPC ने BHEL से पांच निर्माणाधीन CFPPs में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) इंस्टालेशन को रोकने के लिए कहा। 
  • फरवरी तक, FGD इंस्टालेशन के लिए 204 गीगावाट की कुल क्षमता वाली 537 ताप विद्युत इकाइयों की पहचान की गई थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का दावा और नए नियम

  • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का दावा है कि यह निर्णय "विज्ञान पर आधारित" है, जिसका तात्पर्य यह है कि 2015 के मानदंड विज्ञान पर आधारित नहीं थे। 
  • नये नियमों के अनुसार, SO₂ को भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि संयंत्र के आकार या उत्सर्जन के आधार पर।  
  • दिल्ली-NCR या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के निकट स्थित 11% संयंत्रों को दिसंबर 2027 तक FGD स्थापित करना होगा। 
  • अन्य 11% को विशेषज्ञ समीक्षा समिति के आधार पर FGD की आवश्यकता हो सकती है।
  • अब परिवेशी वायु की गुणवत्ता को स्रोत प्रदूषण से अधिक प्राथमिकता दी गई है।

चुनौतियाँ और आर्थिक विचार

  • नये नियमों के लिए उद्धृत कोई भी अध्ययन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं कराया गया था। 
  • सतत उत्सर्जन निगरानी के कमजोर कार्यान्वयन के कारण डेटा के साथ रोलबैक को चुनौती देने में बाधा उत्पन्न हुई।
  • मुख्य मुद्दा डीसल्फराइजेशन की लागत थी, जिसका अनुमान 0.5-1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट था। इससे टैरिफ में 0.25-0.75 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की वृद्धि होती।  
  • इस बात पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ कि यह लागत उपभोक्ताओं पर डाली जाएगी या सब्सिडी दी जाएगी।
  • Tags :
  • SO₂ emissions
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