केंद्र सरकार ने दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 अधिसूचित किए | Current Affairs | Vision IAS
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सरकार ने ये नियम दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके और मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या में अनधिकृत हेरफेर की रोकथाम नियम, 2017 की जगह जारी किए हैं।

दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

  • इन नियमों के तहत दूरसंचार साइबर सुरक्षा, दूरसंचार संस्था, सुरक्षा घटना जैसी शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है। 
  • डेटा का संग्रह, साझाकरण और विश्लेषण: केंद्र सरकार या नामित एजेंसी किसी दूरसंचार संस्था से ट्रैफ़िक डेटा और कोई अन्य डेटा मांग सकती है तथा उन्हें कानून प्रवर्तन व दूरसंचार संस्थाओं के साथ साझा कर सकती है।
    • साथ ही, केंद्र सरकार या नामित एजेंसी किसी दूरसंचार संस्था से विनिर्दिष्ट पॉइंट से इस प्रकार के डेटा का संग्रह करने और उसे उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक अवसंरचना एवं उपकरण स्थापित करने हेतु निर्देश दे सकती है। ये अवसंरचना और उपकरण डेटा की प्रोसेसिंग व भंडारण को सक्षम बनाएंगे। 
  • दूरसंचार साइबर सुरक्षा से संबंधित दायित्व:- 
    • व्यक्तियों के लिए
      • कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई संदेश न तो प्रसारित करेगा और न ही भेजेगा जो दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। 
    • दूरसंचार संस्थाओं के लिए
      • दूरसंचार संस्थाओं को ऐसी दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति विकसित करनी होगी व अपनानी होगी, जिसमें- 
        • दूरसंचार साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सुरक्षा उपाय, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्य, प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रणाली और प्रौद्योगिकी शामिल होंगे।   
      • दूरसंचार साइबर सुरक्षा घटनाओं, घुसपैठ आदि के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र (SOCs) स्थापित करने होंगे।
      • संस्थाओं को अनिवार्य रूप से मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी (CTSO) की नियुक्त करनी होगी, जिसका विवरण केंद्र सरकार को दिया जाएगा। 
  • सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग: 
    • किसी दूरसंचार कंपनी को प्रभावित करने वाली किसी सुरक्षा संबंधी घटना के घटित होने पर कंपनी ऐसी घटना के 6 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट करेगी। 
    • इसके अलावा, 24 घंटे के भीतर इसके साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे-
      • सुरक्षा संबंधी घटना से प्रभावित यूज़र्स की संख्या; सुरक्षा घटना की अवधि; प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र; दूरसंचार नेटवर्क व सेवा की कार्यप्रणाली पर प्रभाव; आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव; तथा प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय।

पारिभाषिक शब्दावली

  • दूरसंचार साइबर सुरक्षा: इसमें दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की साइबर सुरक्षा शामिल है। इसमें उपकरण, नीतियां आदि शामिल हैं। इनका उपयोग साइबर परिवेश में प्रासंगिक सुरक्षा जोखिमों के खिलाफ दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।
  • दूरसंचार संस्था: इसका अर्थ है प्राधिकृत कंपनी या प्राधिकार की आवश्यकता से छूट प्राप्त व्यक्ति सहित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, उसका परिचालन, रखरखाव या विस्तार करने वाला कोई व्यक्ति। 
  • सुरक्षा घटना: इसका अर्थ ऐसी घटना से है, जिसका दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर वास्तविक या संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 
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